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Loksabha Election 2019 : रामपुर में सपा नेता आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमा

गठबंधन प्रत्याशी सपा नेता आजम खां का मुकदमे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 27 Apr 2019 11:19 AM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 11:24 AM (IST)
Loksabha Election 2019  : रामपुर में सपा नेता आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमा
Loksabha Election 2019 : रामपुर में सपा नेता आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमा

रामपुर। गठबंधन प्रत्याशी सपा नेता आजम खां का मुकदमे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। इसमें आजम पर ग्राम सैफनी में गुरुवार को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर शोभायात्रा के दौरान हुई सभा में आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा है। इसके साथ ही आचार संहिता लगने के बाद से अब तक आजम के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

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आजम ने भाषण में कहा था कि पुलिस ने महिलाओं के पेट में डंडे घुसेड़े, वर्ग विशेष के लोगों का अपमान किया। एसपी, डीएम ने अपने हाथों से दुकानदार और सामान खरीदने वालों को मारा, माल लूटा, एक वर्ग के लोगों पर कहर ढाया। मार-मार कर बुरा हाल कर दिया। सिर्फ इसलिए कि एक वर्ग का वोट न पड़े। दो लाख वोटों का मुल्जिम है जिला प्रशासन।

बसपा नेता राधेश्याम राही कहा था कि पहले तालाबों का पानी पिछड़े, दलित एवं मुसलमानों को पीने नहीं दिया जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहब के हाथ से पानी पीने से इन्कार कर दिया था। बाबा साहब का विरोध मनुवादियों ने किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे भाषण से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जनता को भड़काने का प्रयास किया गया। गठबंधन प्रत्याशी आजम ने बिना किसी अनुमति के धार्मिक आयोजन में भाग लिया है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोजक जयप्रकाश सागर द्वारा शाहबाद-बिलारी रोड पर लगातार कई घंटे जनसभा आयोजित कर मार्ग अवरुद्ध करके अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार बैंसला ने आजम, राधेश्याम राही और आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 


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