सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के तीन मुकदमों में अब 13 जनवरी को होगी सुनवाई
Azam Khan News एक मुकदमा मिलक कोतवाली का है जिसमें सांसद पर डीएम समेत अन्य अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दूसरा मुकदमा शहजादनगर थाना में दर्ज हुआ था जिसमें आजम खां पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Azam Khan News : रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज आचार संहिता के तीन मुकदमों में अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। ये तीनों मुकदमे लोकसभा चुनाव के समय के हैं और इन्हें अनिल चौहान की ओर से दर्ज कराया गया था। वह तब वीडियो निगरानी टीम में थे।
इनमें एक मुकदमा मिलक कोतवाली का है, जिसमें सांसद पर डीएम समेत अन्य अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दूसरा मुकदमा शहजादनगर थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खां पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। तीसरा मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का है। इसमें आजम खां के खिलाफ लोगों को उकसाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। इन तीनों मामलों की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि कोर्ट ने तीनों में अगली तारीख 13 जनवरी नियत कर दी है।
दारोगा के न आने से विधायक राजबाला के मुकदमे में टली सुनवाई : विधायक राजबाला के खिलाफ आचार संहिता के मामले में गवाह न आने से सुनवाई टल गई। अब अदालत चार जनवरी को सुनवाई करेगी। यह मुकदमा वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। तब राजबाला ने भाजपा के टिकट पर मिलक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत गई थीं। प्रचार के दौरान धमोरा में उन्होंने जनसभा की थी, जिस पर शहजादनगर थाने में तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा ने बिना अनुमति सभा करने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें विधायक के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इस मामले में वादी दारोगा की गवाही होनी थी, लेकिन गवाह न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।