अभिनेत्री अमीषा पटेल की बढ़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी में कोर्ट ने किया तलब
अभिनेत्री अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। एसीजेएम पांच की कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी करते हुए आगामी 12 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।
मुरादाबाद: गदर और कहो न प्यार है, जैसी सुपरहिट फिल्मों की मुख्य नायिका अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। एक मामले में एसीजेएम पांच की कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी करते हुए आगामी 12 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।
ये है पूरा मामला
अधिवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि कटघर के डबल फाटक जयनगर निवासी पवन कुमार वर्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक है। उन्होंने एक शादी समारोह में डांस करने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल को आमंत्रित किया था। इसके लिए उन्होंने मुंबई की न्यू मैक्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक राजकुमार गोस्वामी को 11 लाख रुपये की रकम दी थी। इसके बाद अभिनेत्री ने 16 नवंबर 2017 के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आने की जानकारी दी थी।
तैयारियों में खर्च हुआ था अतिरिक्त रुपया
मुरादाबाद के कंपनी संचालक ने उनके आने को लेकर सभी तैयारियों और सुविधाओं में भी अतिरिक्त पैसा खर्च किया था। अभिनेत्री के ठहरने के लिए दिल्ली के जे.डब्ल्यू मैरिएट होटल में कमरा बुक कराने के साथ ही आने-जाने का हवाई टिकट भी कराया था। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 15 लाख रुपये से अधिक की रकम खर्च की गई थी।
दो लाख रुपये और मांगे
शादी के दिन जब अभिनेत्री दिल्ली के होटल में पहुंची तो उनके साथ मौजूद निजी स्टाफ के सदस्य अहमद शरीफ और सुरेश परमार ने पवन कुमार वर्मा को फोन करके दो लाख रुपये और देने की मांग की। अतिरिक्त पैसा देने से इन्कार करने पर अभिनेत्री अमीषा पटेल दिल्ली के होटल से ही चेक आउट किए बिना ही मुंबई लौट गई। इस मामले में उन्हें पूर्व में कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
दाखिल किया गया वाद
बुधवार को एसीजेएम पांच रवीश कुमार अत्री की कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। कोर्ट ने वाद को स्वीकार करते हुए आरोपित अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके सहायक स्टाफ के सदस्य अहमद शरीफ, सुरेश परमार के साथ ही इवेंट मैनेजर रामकुमार गोस्वामी को सम्मन जारी करते हुए आगामी 12 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।
इन धाराओं में दाखिल हुआ वाद
एसीजेएम पांच की कोर्ट में अभिनेत्री के खिलाफ 120 बी के साथ ही आइपीसी की धारा 406,504,506 के तहत दाखिल किया गया है। इसमें आइपीसी की धारा 406 के तहत तीन वर्ष के कारावास के साथ ही जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 504 के तहत किसी के अपमान या मानहानि करने पर दो साल व धारा 506 के तहत किसी को जान से मारने की धमकी देने के तहत सात वर्ष की कैद,जुर्माने के साथ ही दोनों सजा हो सकती हैं।