सांसद आजम खां को झटका, बेटे अब्दुल्ला की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज, फिर कोर्ट जाएंगे नवेद
Abdullah Birth Certificate Case नवेद मियां ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड हुआ है। उनका कहना है कि अब्दुल्ला आजम ने विधायक के रूप में वेतन-भत्ते और अन्य तमाम सुविधाएं हासिल की हैं।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Abdullah Birth Certificate Case : रामपुर सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है। इससे उन्हें तगड़ा झटका लगा है। उनकी विधायकी रद कराने वाले पूर्व मंत्री नवेद मियां का कहना है कि वह फिर कोर्ट जाएंगे और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करेंगे।
अब्दुल्ला आजम ने 2017 में स्वार टांडा से सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब उनके मुकाबले चुनाव लड़े पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने नामांकन के दौरान ही आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। लेकिन, तब नवेद मियां के पास उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था, इस कारण पर्चा रद नहीं किया गया। चुनाव बाद नवेद मियां को अब्दु्ल्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की कापी मिल गई। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में अब्दुल्ला की विधायकी रद कर दी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकी दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को निरस्त कर दिया। नवेद मियां ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश 22 सितंबर को अपलोड हुआ है। उनका कहना है कि अब्दुल्ला ने विधायक के रूप में वेतन-भत्ते और अन्य तमाम सुविधाएं हासिल की हैं। इस धन की वसूली के लिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव विधान सभा को पत्र भेजा है। अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर लंबे समय तक रोक के लिए भी प्रयास करेंगे। इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे।
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