मुरादाबाद में घरों से कूड़ा कलेक्शन पर 50 से 70 रुपये निर्धारित, थूकते मिले तो 100 रुपये जुर्माना
Moradabad Municipal Corporation शासन से जारी गजट के अनुसार फैक्ट्री स्वयं करेंगी कूड़ा निस्तारण। सड़क पर पंक्चर जोड़ते मिले तो वसूला जाएगा 500 रुपये जुर्माना। 70 वार्डों में कूड़ा उठाने वाली कंपनियां सर्वे करेंगी। नगर निगम की ओर से रणनीति बना ली गई है।
मुरादाबाद, जेएनएन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब प्रदेश सरकार ने सफाई को लेकर गजट जारी कर दिया है। इसमें प्रति घर से कूड़ा कलेक्शन का शुल्क समेत बैंक्वेट हाल, फैक्ट्री व बड़े प्रतिष्ठानों में स्वंय कूड़ा निस्तारण के इंतजाम करने के आदेश जारी किए गए हैं।
नौ जनवरी 2021 को जारी गजट के अनुसार नगर निगम ने भी शासनादेश के तहत जुर्माना व कूड़ा कनेक्शन पर शुल्क निर्धारित कर दिया है। जिससे नगर निगम घर-घर कूड़ा कलेक्शन के लिए घरों की श्रेणी तय कर दी है। महानगर के 70 वार्डों में कूड़ा उठाने वाली कंपनियां घरों, व्यवसायी व प्रतिष्ठानों की श्रेणी तय करने को सर्वे करेंगी। बार-बार गंदगी करते पाए जाने पर निर्धारित शुल्क का पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। यही नहीं सड़क पर पंक्चर जोड़कर मार्ग अवरुद्ध करने व नदी, नाले, कुएं, खाली प्लाट व सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेकने तक पर जुर्माना लगेगा। घरों से कूड़ा कलेक्शन के लिए 50 से 70 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 100 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।