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दामाद समेत दो को दस वर्ष की सजा

विधि संवाददाता मीरजापुर अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय याग्नेश चंद्र पांडे ने ससुर क

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 07:34 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 07:34 PM (IST)
दामाद समेत दो को दस वर्ष की सजा
दामाद समेत दो को दस वर्ष की सजा

विधि संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय याग्नेश चंद्र पांडे ने ससुर की हत्या में वांछित चल रहे दामाद कमलेश यादव पुत्र दुबरी यादव निवासी ग्राम तालर व साथी विजय कुमार को पुत्र सोमारू निवासी ग्राम चंद्रपुर थाना अहरौरा का दोषसिद्ध होने पर गुरुवार को 10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार मृतक बालकिशन यादव ने कुछ वर्ष पहले अपनी पुत्री की शादी कमलेश यादव के साथ किया था। उसकी पुत्री हमेशा बीमार रहती थी, जिससे अभियुक्त कमलेश अपनी पत्नी, ससुर व परिजनों से नाराज रहता था। 5 जून 2017 को अभियुक्त कमलेश अपने ससुर को लेकर दीपनगर ओझा के यहां गया था। वहां से लौटते समय देर रात को अपने साथी विजय कुमार कोल के साथ मिलकर अहरौरा थाना क्षेत्र में ससुर की हत्या कर दी थी। घटना की तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या समेत अन्य आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करते हुए चार्टशीट न्यायालय में पेश किया था जिसकी सुनवाई न्यायालय ने की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव द्वारा मुकदमे को साबित करने के लिए 10 गवाहों को प्रस्तुत कराते हुए अभियुक्त कमलेश यादव व विजय कुमार कोल को दोषी सिद्ध कराया गया।


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