हत्यारोपित सगे भाइयों को सात साल की सजा
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी दो सगे भाईयों कल्लू एवं कृपा को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कुल सात गवाह न्यायालय में परिक्षित कराया।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी दो सगे भाईयों कल्लू एवं कृपा को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कुल सात गवाह न्यायालय में परिक्षित कराया।
अभियोजन के अनुसार जनपद चंदौली के थाना नौगढ़ अंतर्गत ग्राम बोदलपुर निवासी व मुकदमा वादी रामचंद्र यादव की बड़ी बहन बासमती देवी मड़िहान थानाक्षेत्र के ग्राम रामपुर में रहती थी। उसके पति की मृत्यु घटना से तीन वर्ष पूर्व हो गई थी। बासमती देवी ने गांव के मुन्ना तिवारी से तीन बीघा जमीन बैनामा कराकर उसपर मड़ई बनाकर रहती थी। गांव के आरोपी कल्लू व कृपा की जमीन भी वहीं थी, जिससे ये लोग बासमती देवी से नाराज रहते थे और धमकी देते थे कि अपनी मड़ई हटा लो। इसी नाराजगी से 18 सितंबर 2013 की रात 11:30 बजे बासमती देवी को आरोपित मड़ई से दूर ले जाकर उसके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दिए, जिससे वह गंभीर रूप से जल गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी बासमती के भाई रामचंदर यादव ने थाना मड़िहान में दर्ज कराई थी।