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हत्या के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने हत्या के आरोपित अभियुक्त सीताराम अमरेंदर उर्फ राजू एवं अमित उर्फ गुड्डू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Oct 2019 06:32 PM (IST)Updated: Sat, 19 Oct 2019 06:32 PM (IST)
हत्या के तीन आरोपितों को 
आजीवन कारावास की सजा
हत्या के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने हत्या के आरोपित अभियुक्त सीताराम, अमरेंदर उर्फ राजू एवं अमित उर्फ गुड्डू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज कुमार सिंह ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया था। अभियोजन के अनुसार अहरौरा थानाक्षेत्र के ग्राम जुडुई निवासी व मुकदमा वादी रामेश्वर प्रसाद का भतीजा प्रमोद कुमार व सुरेश कुमार 23 दिसंब 2016 को अहरौरा से गांव की ओर जा रहे थे, जैसे ही गांव के चौक के पास समय करीब शाम छह बजे पहुंचे कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के आरोपित सीताराम के ललकारने पर अमरेंदर उर्फ राजू एवं अमित उर्फ गुड्डू ने अपने हाथ में लिए हुए छुरे से जान मारने की नियत से प्रमोद एवं सुरेश को मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाए जिससे दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए। दौरान इलाज प्रमोद कुमार की मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी रामेश्वर प्रसाद ने उसी दिन थाना अहरौरा में दर्ज कराया था। मामले में निर्णय तीन वर्ष से भी कम समय में आया।


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