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सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी, दुर्घटना का सबब

सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी ही दुर्घटना का सबब बन रही हैं। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा युवाओं में यह देखा जा रहा है। हेल्मेट न लगाना और सीट बेल्ट नहीं बांधने जैसे सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना एक टशन सा बन गया है। वाहनों से गिरकर घायल होने के मामलों पर चाहकर भी रोक नहीं लग पा रहा है। लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है जिससे आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही है। शासन-प्रशासन द्वारा वर्ष में एकाध बार अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन नियमित अभियान नहीं चलने के कारण और लोगों में जागरूकता के अभाव के चलते सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Jun 2019 08:26 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jun 2019 08:26 PM (IST)
सड़क सुरक्षा के नियमों की 
अनदेखी, दुर्घटना का सबब
सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी, दुर्घटना का सबब

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी ही दुर्घटना का सबब बन रही हैं। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा युवाओं में यह देखा जा रहा है। हेल्मेट न लगाना और सीट बेल्ट नहीं बांधने जैसे सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना एक टशन सा बन गया है। वाहनों से गिरकर घायल होने के मामलों पर चाहकर भी रोक नहीं लग पा रहा है। लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही है। शासन-प्रशासन द्वारा वर्ष में एकाध बार अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन नियमित अभियान नहीं चलने के कारण और लोगों में जागरूकता के अभाव के चलते सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है।

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केंद्र सरकार द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी मिलने के बाद नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। एआरटीओ अलका शुक्ला ने बताया कि मोबाइल या हेडफोन और बिना हेल्मेट लगाकर बाइक चलाने पर पहली बार 500 तो दूसरी बार 1000 जुर्माना देना पड़ेगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ढाई हजार, सड़क सुरक्षा नियमावली के तहत रिफ्लेक्टर न होने, रिफ्लेक्टिव टेप न होने और वायु प्रदूषण करने पर ढाई हजार का जुर्माना लगेगा। बीना इंश्योरेंस के वाहन चलाते समय दो हजार का जुर्माना देना होगा। अन्य व्यक्ति को लाइसेंस देने, मांगने पर लाइसेंस नहीं दिखाने, सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक ढंग से वाहन पार्क करने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न बांधने पर 500 का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही 12 माह से अधिक अन्य राज्य के रजिस्ट्रीकरण का उपयोग, चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन, संकेतांक का उल्लंघन, दो से अधिक सवारी, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने आदि पर 300 रूपया का जुर्माना लगेगा। तेज वाहन चलाने पर हल्के मोटर यान के लिए 2 हजार व मध्यम व भारी वाहन के लिए 4 हजार रूपया जुर्माना देना पड़ेगा।

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