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प्रधानमंत्री फसल बीमा से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता: मीरजापुर: प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फस

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Nov 2017 08:57 PM (IST)Updated: Thu, 23 Nov 2017 08:57 PM (IST)
प्रधानमंत्री फसल बीमा से मिलेगी राहत
प्रधानमंत्री फसल बीमा से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता: मीरजापुर: प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत मिल सकती है। इसके लिए शासन ने प्रीमियम दर की भी घोषणा कर दी है। इसके लिए 31 दिसंबर तक बीमा कराया जा सकता है।

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कवर किए गए जोखिम:

इस योजना के मुख्य रूप से दो तरह से लाभ दिया जा रहा है। पहले में मौसम के अंत में प्राप्त उपज के आधार पर प्राप्त उपज के आधार पर निर्धारित उपज से कम होने पर उस बीमा इकाई में फसल विशेष के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को उपज में कमी का सामना करता हुआ माना जाएगा और क्षतिपूर्ति देय होगी। इसी प्रकार फसल की बोआई से कटाई के मध्य यदि बीमित इकाई स्तर पर फसल विशेष की संभावित उपज सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित किसानों को संभावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक तत्काल भुगतान किया जाएगा।

कम से कम प्रीमियम:

रबी में सभी फसलों के लिए बीमित राशि की प्रीमियम दर डेढ़ प्रतिशत एवं नकदी फसलों के लिए पांच प्रतिशत है। मंडलायुक्त मुरली मनोहर लाल ने कहा कि मंडल के तीनों जनपदों के लिए बीमा कंपनियां तय कर दी गई हैं। मीरजापुर व सोनभद्र में रबी व खरीफ की फसल के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी तथा भदोही के लिए दोनों फसलों के लिए बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है।


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