ब्याज माफी को 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक पंजीयन
बिजली विभाग के चार किलोवाट के घेरलू उपभोक्ता अपने बकाए बिल में आए हुए ब्याज को माफ कराने के लिए शासन द्वारा शुरू की गई आसान किश्त योजना का लाभ उठा सकते है। इसके लिए उन्हें 11 नंवबर से 31 दिसंबर के बीच बकाए बिल के पांच प्रतिशत धनराशि के साथ पंजीयन कराना होगा।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : बिजली विभाग के चार किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता अपने बकाए बिल में आए हुए ब्याज को माफ कराने के लिए शासन द्वारा शुरू की गई आसान किश्त योजना का लाभ उठा सकते है। इसके लिए उन्हें 11 नंवबर से 31 दिसंबर के बीच बकाए बिल के पांच प्रतिशत धनराशि के साथ पंजीयन कराना होगा।
पंजीकरण के पश्चात शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 12 एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 24 किश्तों में अपने बकाए मूल धनराशि के बिल को बराबर जमा करने की सुविधा होगी। मासिक किश्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपये होगी। प्रत्येक मासिक किश्त के साथ उसका विद्युत बिल भी जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किन्ही कारणों से उपभोक्ता एक माह एवं वर्तमान बिल नहीं जमा कर पाता है तो उसे आगामी माह में दो किश्त एवं दोनों माह का विद्युत बिल जमा करना होगा। लगातार दो मासिक किश्त एवं दो माह का विद्युत बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ता का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा सभी मासिक किश्तों एवं उसके साथ वर्तमान सभी मासिक बिल जमा करने के पश्चात उसका 31 अक्तूबर 2019 तक के बकाए पर लगा सरचार्ज पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का पंजीकृरण निरस्त होगा उन्हें ब्याज माफी की सुविधा नहीं मिलेगी।