निजी चिकित्सालय न खुलने पर अब संचालकों पर होगी कार्रवाई
निजी चिकित्सालय न खुलने पर संचालकों पर होगी कार्रवाई
जासं, गाजीपुर : कोरोना संक्रमण के फैलने पर अंकुश लगाने के लिए हुए लॉकडाउन की वजह से अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वजह निजी अस्पतालों को या तो बंद कर दिया गया है या डाक्टरों द्वारा उन्हें देखा नहीं जा रहा है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए शासन ने जिला प्रशासन को पत्र जारी कर निजी चिकित्सालय को खोलवाने का निर्देश दिया है। साथ ही लापरवाही करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है।
मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने बताया कि निजी चिकित्सालय के प्रबंधक हर- हाल में अस्पतालों का संचालन सुनिश्चित करना है। साथ ही चिकित्सा एवं उपचार के प्रयोग में आने वाले उपकरण को क्रियाशील रखें व चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की एक निश्चित अवधि के लिए उपस्थिति करें। साथ ही दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। इसके अलावा निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के शारीरिक दूरी की बात ध्यान में रखने के साथ हर हाल में अमल कराया जाए। चेताया कि अगर निजी अस्पतालों के संचालकों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।