सूचना मांगने वाले के नाम व पता तस्दीक कर लें अधिकारी
आरटीआइ कार्यकर्ता के नाम से मिलते-जुलते नाम पर सूचना मांगने के प्रकरण में एडीएम द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार सूचना का अधिकार के तहत किसी के द्वारा यदि कोई सूचना मांगने या फिर किसी कार्यवाही करने से पहले आरटीआइ कार्यकर्ता का नाम व पता जरूर तस्दीक जरूर की जाए।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : आरटीआइ कार्यकर्ता के नाम से मिलते-जुलते नाम पर सूचना मांगने के प्रकरण में एडीएम द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार सूचना का अधिकार के तहत किसी के द्वारा यदि कोई सूचना मांगने या फिर किसी कार्यवाही करने से पहले आरटीआइ कार्यकर्ता का नाम व पता जरूर तस्दीक जरूर की जाए।
दरअसल, कुछ दिन पहले ही यह प्रकरण सामने आया था कि इरशाद अली के पते पर ही इरशाद खान नाम से जिला पंचायत विभाग से सूचनाएं मांगी गईं। वह सूचना जब आरटीआइ कार्यकर्ता इरशाद अली को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। साथ ही पंचायती राज विभाग अनुभाग अधिकारी को भी मामले से अवगत कराया। आरटीआइ कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने जो सूचना मांगी ही नहीं वह सूचना फर्जी नाम से उनके पास पहुंची जिससे यह लगा कि साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। इसलिए मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी पत्र दिया गया जिसके जवाब में एडीएम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि इस नाम से मिलते-जुलते नाम से आने वाले प्रार्थना पत्र के संबंध में आवेदक इरशाद अली आरटीआइ कार्यकर्ता निवासी सदर तहसील रोड, महुवरिया से तस्दीक करने के बाद ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।