ओवरलोड वाहन धराए तो खदान मालिक पर 25 हजार का जुर्माना
प्रदेश सरकार ने ओवरलोड वाहनों के संचालन पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अपने जारी किए गए बयान में सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी जनपद में ओवरलोड ट्रक पकड़े जाते हैं तो ट्रक का चालान या सीज करने की कार्रवाई तो की ही जाएगी।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रदेश सरकार ने ओवरलोड वाहनों के संचालन पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अपने जारी किए गए बयान में सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी जनपद में ओवरलोड ट्रक पकड़े जाते हैं तो ट्रक का चालान या सीज करने की कार्रवाई तो की ही जाएगी। इसके अलावा जिस खदान से उसने ग्टिटी, बोल्डर या बालू लोड किया होगा उस खदान मालिक पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से खदान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।
शासन द्वारा पूरे प्रदेश में ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के बावजूद पूर्वांचल के मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर समेत अन्य जनपदों में ओवरलोड वाहन के संचालन पर लगाम नहीं लग पा रहा है। अधिकारियों द्वारा टीम को दिन रात लगाने पर भी चालक ओवरलोड वाहन लेकर धड़ल्ले से चल रहे हैं। जिससे सरकार को प्रतिदिन दस करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। नुकसानी को देखते हुए खनिज निदेशक रौशन जैकब ने ओवरलोड वाहनों के संचालन को बंद करने के लिए कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने जारी किए गए आदेश में साफ-साफ कहा कि किसी भी जिले में ओवरलोड वाहन पकड़े जाते हैं तो वाहनों पर कार्रवाई करने के बाद खदान मालिक पर भी जुर्माना लगाया जाए। जिससे वह किसी भी ट्रक को दोबारा ओवरलोड माल नहीं दे सके। उन्होंने यह जुर्माना सिर्फ एक बार नहीं बल्कि जितनी बार ट्रक ओवरलोड में पकड़े जाए उतनी बार खदान मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने को कहा हैं। साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज कराने की भी कार्रवाई करने की बात कही है। वर्जन
अब ओवरलोड वाहन पकड़े जाएंगे तो वाहनों पर कार्रवाई करने के बाद खदान मालिक पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वह भी एक बार नहीं जितनी बार ट्रक ओवरलोड में पकड़े जाएंगे उनकी बार जुर्माना लगेगा।
--पंकज सिंह खनिज अधिकारी।