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प्रबंधक की जमानत याचिका निरस्त

विधि संवाददाता मीरजापुर विशेष न्यायाधीश पाक्सो विशेष एक्ट अच्छेलाल सरोज ने छेड़खानी के एक

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 08:25 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 05:03 AM (IST)
प्रबंधक की जमानत याचिका निरस्त
प्रबंधक की जमानत याचिका निरस्त

विधि संवाददाता, मीरजापुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो विशेष एक्ट अच्छेलाल सरोज ने छेड़खानी के एक आरोपित की जमानत याचिका बुधवार को निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपित को जमानत दिए जाने का जो आधार कोर्ट के सामने रखा गया है, वह पर्याप्त नहीं है। इससे आरोपित को जमानत नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उसकी याचिका निरस्त की जाती है।

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अभियोजन अनुसार चुनार थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद अकील लाइन द्वारा नाबालिग छात्रा को कार्यालय में बुलाया गया। कार्यालय के अंदर स्थित एक कमरे से रजिस्टर लाने को कहा गया। जब छात्रा कमरे के अंदर रजिस्टर लेने गई तो प्रबंधक द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। छात्रा के शोर मचाने पर प्रबंधक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रा स्कूल से घर भाग गई। घटना के संबंध में स्वजनों को बताया तो मां ने शिकायत दर्ज कराई। प्रबंधक अकील लाइन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायालय द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक सुनीता गुप्ता ने जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि उस स्कूल में छात्राएं निडर होकर शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। उसी संस्था के प्रबंधक की अश्लील हरकत से छात्राओं का विश्वास डिगता है।


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