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आयकर रिटर्न जमा करने में समाप्त हो लेट फीस

आयकर वाणिज्यकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मथुरा प्रसाद मैनी द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया। जिसमें कर निर्धारण वर्ष 201

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Dec 2018 07:23 PM (IST)Updated: Fri, 21 Dec 2018 07:23 PM (IST)
आयकर रिटर्न जमा करने में समाप्त हो लेट फीस
आयकर रिटर्न जमा करने में समाप्त हो लेट फीस

जासं, मीरजापुर : आयकर वाणिज्यकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मथुरा प्रसाद मैनी द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया। जिसमें कर निर्धारण वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस के प्राविधान को समाप्त करने की मांग की। कहा कि बिना लेट फीस के तहत 31 मार्च 2019 तक रिटर्न दाखिल किये जाने का आदेश जारी करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए मैनुअल और आनलाइन दोनों विधि से रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था और वर्ष 2018-19 से ठेकेदारी व्यवसाय के लिए समाधान योजना को भी लागू किया जाए।

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