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धन के अभाव में नहीं छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई

धन के अभाव में अब अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को बीच में ही उच्च शिक्षा नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग प्रतिभावान बच्चों को सस्ते दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा। हांलाकि इसके लिए विभाग द्वारा कुछ शर्ते भी रखी है। सरकार की इस पहल से अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को एक नया मुकाम मिल सकेगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 06:08 PM (IST)Updated: Sat, 07 Dec 2019 06:08 AM (IST)
धन के अभाव में नहीं छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई
धन के अभाव में नहीं छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : धन के अभाव में अब अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को बीच में ही उच्च शिक्षा नहीं छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग प्रतिभावान बच्चों को सस्ते दर पर लोन मुहैया कराएगा। हालांकि इसके लिए विभाग ने कुछ शर्ते भी रखीं हैं। सरकार की इस पहल से अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को एक नया मुकाम मिल सकेगा।

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उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रोफेसन एंड जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रमों में वर्ष 2016-17 के बकाया मानदेय प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन) के पात्र छात्र-छात्राओं को लोन मिलेगा। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दुगुने से कम होनी चाहिए। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी विनोद कुमार जायसवाल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से हुआ हो। आवेदक को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अधिकतम चार लाख पांच वर्षों के लिए दिया जाएगा। आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप कार्यालय से प्राप्त कर 8 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। साथ ही 15 दिसंबर तक सीधे निगम मुख्यालय के कार्यालय कक्ष 746 सातवां तल जवाहर भवन लखनऊ में जमा कर सकते हैं।


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