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कन्या सुमंगला योजना से बालिकाओं को मिलेगा नया आसमां

कन्या सुमंगला योजना से जनपद की बालिकाओं को अब नया आसमां मिलेगा। योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा से लेकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए कारगर कदम उठाया जाएगा। शासन की योजना का लाभ परिवार की दो बालिकाओं को मिलेगा। हांलाकि महिला को तीसरी संतान बालिका होने पर अनाथ बालिका व जैविक संतान को भी योजना का लाभ मिलेगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 05:38 PM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 05:38 PM (IST)
कन्या सुमंगला योजना से बालिकाओं को मिलेगा नया आसमां
कन्या सुमंगला योजना से बालिकाओं को मिलेगा नया आसमां

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कन्या सुमंगला योजना से जनपद की बालिकाओं को अब नया आसमां मिलेगा। योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा से लेकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए कारगर कदम उठाया जाएगा। शासन की योजना का लाभ परिवार की दो बालिकाओं को मिलेगा। हालांकि महिला को तीसरी संतान बालिका होने पर, अनाथ बालिका व जैविक संतान को भी योजना का लाभ मिलेगा।

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या सुमंगला योजना को लागू किया जा रहा है। योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, समान लैंगिक अनुपात को स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बालिका की स्वास्थ्य व शिक्षा को बढ़ान के साथ ही बालिकाओं को स्वावलंबली बनाया जाएगा। इसके अलावा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लाभार्थी की वार्षिक आय तीन लाख से कम होनी चाहिए। कन्या सुमंगला योजना के तहत परिवार की दो बालिकाओं को लाभ मिलेगा। योजना के तहत बालिका के जन्म पर दो हजार, एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर एक हजार एकमुश्त, पहली कक्षा में प्रवेश पर दो हजार एक मुश्त, कक्षा छह में बालिका के प्रवेश लेने पर दो हजार, कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर तीन हजार और कक्षा 12 उत्तीर्ण करके स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर पांच हजार रूपया एक मुश्त मिलेगा। इसके लिए प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग द्वारा निदेशक महिला कल्याण व शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को सफल क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है।

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ये है पात्रता

- लाभार्थी का परिवार प्रदेश का निवासी हो साथ ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र राशनकार्ड, आधार, वोटर कार्ड आदि हो।

- पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख से अधिक न हो।

- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो।

- महिला को तीसरी संतान बालिका होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।

- अनाथ बालिका व जैविक संतान को भी मिलेगा योजना का लाभ।

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योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन के लिए सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को योजना की जानकारी दी जा रही है। जिससे योजना के तहत लाभार्थी छात्राओं को लाभांवित कराया जा सके।

- देवकी सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर।


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