नुकसान से बचाने को कराएं फसलों का बीमा
विपरीत मौसम के कारण किसानों को फसल की क्षति का सामना करना पड़ता है जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिससे कम वर्षा प्रतिकूल मौसम फसलों की बुवाई बाधित न होने विलंब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से किसानों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। किसानों को नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति मिल सके। रबी 2019-20 हेतु समस्त ऋण एवं गैर ऋणी किसान 31 दिसंबर 2019 तक बीमा करा सकते हैं।
जांस, मीरजापुर : विपरीत मौसम के कारण किसानों को फसल की क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिससे कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित न होने, विलंब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से किसानों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। किसानों को नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति मिल सके। रबी 2019-20 हेतु समस्त ऋण एवं गैर ऋणी किसान 31 दिसंबर 2019 तक बीमा करा सकते हैं।
उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने बताया कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऋणी कृषकों के साथ-साथ गैर ऋणी कृषक भी अपना बीमा करा सकते है। केसीसी बनवाने वाले किसान बैंक से संपर्क कर अपना बीमा करा लें। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाने वाले किसान फसल का बीमा कराएं और घोषणा पत्र भरकर अपने क्षेत्र के एडीओ कृषि के पास या सहज जन सेवा केंद्र पर भी जमा करें। निकट के बैंक में कागजात जमा कर सकते है। अधिसूचित फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। जिसमें गेहूं पर 721.05, चना में 414.75, मटर में 399.75, मसूर में 399.75, सरसों में 431.55 एवं आलू में 1823.40 रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से प्रीमियम जमा करके अपने फसलों का बीमा करा सकते है। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसल टमाटर पर 5 प्रतिशत प्रीमियम रुपया 2500 प्रति हे. निर्धारित है। रबी 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, आलू एवं टमाटर को अधिसूचित किया गया है।