हत्यारोपित चार को आजीवान कारावास
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रामलखन ¨सह चंद्रौल ने हत्या के आरोपित शत्रुंजय ¨सह, संगीता देवी, पायल ¨सह व ज्ञानती देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही शत्रुंजय ¨सह को आयुध अधिनियम के अपराध में दो वर्ष के कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शत्रुंजय ¨सह की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की धनराशि का 50 फीसद पीड़िता शकुंतला देवी को दिए जाने का आदेश पारित किया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्रीधर पाल ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रामलखन ¨सह चंद्रौल ने हत्या के आरोपित शत्रुंजय ¨सह, संगीता देवी, पायल ¨सह व ज्ञानती देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही शत्रुंजय ¨सह को आयुध अधिनियम के अपराध में दो वर्ष के कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शत्रुंजय ¨सह की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की धनराशि का 50 फीसद पीड़िता शकुंतला देवी को दिए जाने का आदेश पारित किया। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्रीधर पाल ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
अभियोजन के अनुसार पड़री थाना क्षेत्र के पकरी का पुरा निवासिनी एवं मुकदमा वादिनी शकुंतला देवी के पड़ोसी बरसाती ¨सह से आम के बगीचे एवं जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा था। उसी विवाद को लेकर 26 जून 2015 को शाम साढ़े छह बजे शकुंतला देवी के पति अभिमन्यु पांडेय को आरोपित संगीता देवी खींचकर अपने दरवाजे पर ले गईं। जहां पर पायल व ज्ञानती देवी ने आकर उसके पति को लात घूसों से मारना शुरु कर दिया। इसी बीच बरसाती ¨सह घर से चाकू लेकर निकले जिस पर बरसाती का लड़का शत्रुंजय ¨सह उसी चाकू से अभिमन्यु पांडेय को मारने लगा। घायलावस्था में अभिमन्यु पांडेय को उनकी पत्नी शकुंतला देवी व उनकी पुत्री पूजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़री ले गईं, जहां पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की प्राथमिकी शकुंतला देवी ने उसी दिन थाना पड़री में दर्ज कराई थीं।