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मीरजापुर के पूर्व सभासद से 15 लाख रंगदारी मांगने के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र दोषमुक्त

भदोही ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के ऊपर चल रहे रंगदारी के मुकदमे में साक्ष्य न मिलने पर शुक्रवार को दोषमुक्त कर दिया। विंध्याचल क्षेत्र के पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने 27 अगस्त 2020 को विंध्याचल थाने में रंगदारी मांगने की तहरीर दी थी।

By Satish RaghuvanshiEdited By: Saurabh ChakravartyPublished: Fri, 11 Nov 2022 07:16 PM (IST)Updated: Fri, 11 Nov 2022 07:16 PM (IST)
मीरजापुर के पूर्व सभासद से 15 लाख रंगदारी मांगने के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र दोषमुक्त
पूर्व विधायक विजय मिश्रा के ऊपर चल रहे रंगदारी के मुकदमे में साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिय।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट आनंद उपाध्याय ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के ऊपर चल रहे रंगदारी के मुकदमे में साक्ष्य न मिलने पर शुक्रवार को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध संबंधित अधिवक्ता कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके इसलिए इनको आरोप से बरी किया जाता है।

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विंध्याचल क्षेत्र के पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने 27 अगस्त 2020 को विंध्याचल थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि भदोही जिले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित दो लोग उनके घर आए और उसने 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रंगदारी के रुपये नहीं देने पर उनको जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूर्व विधायक विजय मिश्रा निवासी गोपीगंज सहित दो लोगों के विरुद्ध रंगदारी सहित अन्य आरोप में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

पूर्व विधायक विजय मिश्रा के अधिवक्ता एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि पूर्व विधायक का मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। कई पेशी होने के दौरान गवाहों के बयान दर्ज कराया गया। 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट ने फैसले सुनाने के लिए 11 नवंबर की तिथि तय की।

शुक्रवार को आगरा पुलिस उनको कड़ी सुरक्षा के बीच मीरजापुर लेकर पहुंची। पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ उनको लेकर कचहरी पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे जिससे किसी प्रकार की दिक्कत न हो। पूर्व विधायक पर लगे आरोप को शिकायत कर्ता के अधिवक्ता साबित नहीं कर पाए। इसको देखते हुए न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उनको दोषमुक्त कर दिया।

पूर्व विधायक पर अब भी चल रहे कई मुकदमे

ज्ञानपुर के पूर्व विधायक पर मीरजापुर में चल रहे मुकदमे में बरी होने के बाद अब मीरजापुर न्यायालय में उनका कोई मुकदमा नहीं रह गया है। हालांकि उनके खिलाफ अभी दुष्कर्म व आर्म्स एक्ट के तहत कुछ मुकदमे चल रहे हैं जिसका मामला भदोही के कोर्ट में चल रहा है।


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