हत्या प्रयास के पांच आरोपितों को सात-सात साल की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अनिल कुमार यादव ने हत्या के प्रयास के आरोपित वीरेंद्र कुमार तिवारी संजय उर्फ रामकुमार तीरथराज उर्फ शशि तिवारी चंद्रकांत उर्फ बबुल्ली तिवारी एवं अमरेश उर्फ मुन्ना को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि न देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अनिल कुमार यादव ने हत्या के प्रयास के आरोपित वीरेंद्र कुमार तिवारी, संजय उर्फ रामकुमार, तीरथराज उर्फ शशि तिवारी, चंद्रकांत उर्फ बबुल्ली तिवारी एवं अमरेश उर्फ मुन्ना को दोषी पाते हुए सात-साज वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि न देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक कुमार राय ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया था। अभियोजन के अनुसार कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम मझिगवां निवासी एवं मुकदमा वादी अवधेश नारायण पांडेय का भतीजा कुलदीप नारायण अपने गांव में, अपने खेत में सरकारी ट्यूबवेल से पानी ले जा रह थे। एक दिसंबर 2012 को सुबह करीब छह बजे आरोपित तीरथराज उर्फ शशि, वीरेंद्र कुमार, चंद्रकांत उर्फ बबुल्ली, संजय उर्फ रामकुमार, अमरेश उर्फ मुन्ना, धीरज कुमार समस्त निवासी ग्राम लेढू नाजायज गोल बनाकर खेत पर चढ़ आए और खेत से पानी काट लिए। कुलदीप नारायण ने जब पानी काटने से मना किया, इस पर सभी आरोपितों ने जान मारने की नीयत से दौड़ा लिए और तीरथ उर्फ शशि ने जान मारने की नीयत से उसे गोली मार दिया। गोली लगने से वह वहीं गिर गया। सभी आरोपित लोगों को भी मारने के लिए फायरिग शुरू कर दिए। वादी अवधेश नारायण पांडेय ने घटना की सूचना थाना कोतवाली देहात में उसी दिन दी थी।