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अब एक क्लिक पर बन रहा ड्राइ¨वग लाइसेंस

अब कंप्यूटर में एक क्लिक पर लोगों का ड्राइ¨वग लाइसेंस बन रहा है। युवाओं को ड्राइ¨वग लाइसेंस बनवाने के लिए अब बार- बार आरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ता है। आरटीओ विभाग पूरी तरह से आनलाइन हो चुका है, इसके चलते आरटीओ कार्यालय दलालों के चंगुल से लगभग मुक्त हो गया है। ड्राइ¨वग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को परिवहन.जीओवी.इन पर आनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं बिना ड्राइ¨वग लाइसेंस के ही नाबालिग लड़के सड़कों पर टैंपों आदि वाहन चलाते प्राय: दिख जाते है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 09:51 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 09:51 PM (IST)
अब एक क्लिक पर बन रहा ड्राइ¨वग लाइसेंस
अब एक क्लिक पर बन रहा ड्राइ¨वग लाइसेंस

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अब कंप्यूटर में एक क्लिक पर लोगों का ड्राइ¨वग लाइसेंस बन रहा है। युवाओं को ड्राइ¨वग लाइसेंस बनवाने के लिए अब बार- बार आरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ता है। आरटीओ विभाग पूरी तरह से आनलाइन हो चुका है, इसके चलते आरटीओ कार्यालय दलालों के चंगुल से लगभग मुक्त हो गया है। ड्राइ¨वग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को परिवहन.जीओवी.इन पर आनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं बिना ड्राइ¨वग लाइसेंस के ही नाबालिग लड़के सड़कों पर टेंपो आदि वाहन चलाते प्राय: दिख जाते हैं।

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ड्राइ¨वग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को नियमों के साथ ही आवश्यक कागजातों को भी ध्यान रखना होगा। मोटर साइकल, कार जैसे हल्के वाहन का लाइसेंस बनवाने के लिए योग्यता की बाध्यता नहीं होती है। ड्राइ¨वग लाइसेंस के लिए पहले लर्निंग बनता है इसके बाद एक से छह माह के भीतर आवेदन करने पर परमानेंट लाइसेंस बनाया जाता है। बनवाने के लिए वाहन चालक किसी भी साइबर कैफे, सहज जन सेवा केंद्र या स्वयं घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटाप पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके बाद आवेदक को कागजात अपलोड करना होता है। कागजात अपलोड करने के बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड से स्वयं आनलाइन शुल्क जमा कर सकते है। आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक इसका अवश्य ¨प्रट निकाल ले। इसके बाद आवेदक को स्लाट (आवेदक को जांच के लिए तिथि मिलेगी) आवंटन होने के बाद संबंधित तिथि को आवेदक कार्यालय पहुंचकर कागजात की जांच कराने के साथ ही बायोमैट्रिक आंख व अंगुलियों की स्कैन कराएगा और आरआई द्वारा परीक्षा ली जाएगी। आरआइ ओपी ¨सह ने बताया कि भारी वाहनों के ड्राइ¨वग लाइसेंस बनवाने के लिए भी इसी तरह आवेदन करना होता है। कामर्शियल वाहन चलाने के लिए कम से कम आठ पास होना नितांत जरुरी है।

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कामर्शियल वाहन का लाइसेंस बनाते समय बरती जाती है सजग

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अल्का शुक्ला ने बताया कि कामर्शियल वाहन के लिए लाइसेंस बनाते समय योग्यता के साथ ही चालक के फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कामर्शियल लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा आठ अवश्य पास होना चाहिए। चालक को भारी वाहन चलाने का अनुभव और संकेतों की समझ और जानकारी होनी चाहिए।

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नींद को नहीं करें नजरअंदाज

रात्रि में वाहन चलाने से प्राय: परहेज करें, यदि रात्रि में वाहन चलाना भी पड़े तो साथ में वाहन चलाने वाले मित्र को साथ में अवश्य ले ले। रात्रि में वाहन चलाते समय नींद आने पर वाहन मित्र से चलवाएं। इसी प्रकार भारी वाहन चलाते समय ड्राइवर को नींद आने लगते को उसको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। चालक गाड़ी को खड़ी करके बाहर से निकलकर खुली हवा में तेज सांस ले अथवा गाड़ी खड़ी करके नींद पूरी करके ही वाहन को चलाए।

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नाबालिग चला रहे वाहन

नगर में यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए प्राय: नाबालिग टेंपो या ट्रैक्टर चलाते दिख जाते हैं। इसके चलते आए दिन सड़कों पर जाम लगा रहता है। जाम के चलते एंबुलेंस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित होती है। कई बार तो एंबुलेंस में जा रहे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यातायात विभाग वाहन चला रहे ऐसे नाबालिग चालकों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है।

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तेज वाहन चलाना दिमागी फितूर होता है। तेज वाहन चलाने से लोग बहुत जल्दी किसी स्थान पर नहीं पहुंचते है। थोड़ी सी लापरवाही के चलते दुर्घटना अवश्य हो जाती है। वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए सजगता से वाहन चलाए।

- कृष्ण दत्त ¨सह गौर, संभागीय परिवहन अधिकारी।

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ड्राइ¨वग लाइसेंस के लिए कागजात--

- भारतीय और आयु 18 वर्ष होनी चाहिए

- जन्म तिथि के लिए हाईस्कूल का प्रमाण पत्र

- आधार कार्ड

- एलआईसी का बीमा

- शस्त्र लाइसेंस

- निवास प्रमाण पत्र

- एक फोटो

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