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चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

जागरण संवाददाता मीरजापुर जनपद न्यायाधीश लालचंद्र गुप्ता ने रामलीला कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 05:35 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 05:35 PM (IST)
चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद न्यायाधीश लालचंद्र गुप्ता ने रामलीला कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने एवं पुलिस के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से आरोपितों को जमानत दिए जाने का कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

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अभियोजन अनुसार एवं वादी मुकदमा ध्रुव कुमार गिरी आरक्षी ने लालगंज थाने में 11 नवंबर 2020 को थाने में तहरीर दी थी कि आरोपितों द्वारा लालगंज के दुबार कला गांव में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया जा रहा था। पुलिस द्वारा आरोपितों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन वे नहीं माने। पुलिस वालों से भी उलझ गए। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित लवकुश दूबे, राजकुमार दूबे, संजय दूबे व विजय कुमार निवासी दुबार कला के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया।


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