डिजीलाकर व एम-मोबाइल एप के कागजात होंगे मान्य
नये मोटर वाहन अधिनियम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कागजात साथ लेकर चलने की जरुरत के बीच यातायात पुलिस का नया फरमान राहत देने वाला है। जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार वाहन चालक डिजीलाकर में अपने कागजात की डिजिटल कापी दिखा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : नये मोटर वाहन अधिनियम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कागजात साथ लेकर चलने की जरुरत के बीच यातायात पुलिस का नया फरमान राहत देने वाला है। जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार वाहन चालक डिजीलाकर में अपने कागजात की डिजिटल कापी दिखा सकते हैं। साथ एम परिवहन एप पर भी अपने वाहन के कागजात सुरक्षित रख सकते हैं जिसे जांच के दौरान वैध माना जाएगा।
जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को डिजिटल कापी दिखाने पर मान्य किया जाएगा और चालान नहीं कटेगा। इससे आम लोगों को भी सहूलियत होगी और वे अपने वाहनों के कागजात को मोबाइल पर डिजिटल प्रारुप में रख सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डिजीलाकर ऐसी सुविधा है जिसपर कोई भी व्यक्ति अपने डाक्यूमेंट्स की डिजिटल कापी सेव कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे देखा जा सकता है। साथ परिवहन विभाग का मोबाइल एप है जिस पर वाहन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की कापी डिजिटल प्रारुप में सेव किया जा सकता है। कहीं पर जांच के दौरान वाहन चालक अपने मोबाइल एप पर जाकर इन डाक्यूमेंट्स को शो करेंगे तो उसे वैध माना जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि आज के समय में मोबाइल का प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं और इन डिजिटल संस्करण की कापी रखते हैं तो उन्हें कागजात साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी।