हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मिश्रा ने हत्या के दो मामलों
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मिश्रा ने हत्या के दो मामलों में आरोपी विजय कुमार ¨बद, अजय कुमार ¨बद एवं राधेश्याम उर्फ राधे तथा विवेक ¨सह का जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष अग्रवाल ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अभियोजन के अनुसार अहरौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मीरापुर निवासी एवं मुकदमे के वादी मनोज यादव का भाई सनोज यादव सूखे की वजह से मड़िहान थाना क्षेत्र के सेल्हवर (बेदउर जंगल) में गाय चराने निकला था। वह वहीं मड़हा बनाकर रहता भी था। नौ दिसंबर 2017 की रात आरोपी गण सनोज यादव को नदी की दूसरी तरफ ले गए और गोली मार दी। गोली लगने से सनोज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी मनोज यादव ने थाना मड़िहान में दर्ज कराई थी। दूसरे मामले में कछवां थाना क्षेत्र के डोमनपुर निवासी एवं मुकदमा वादी रामराज यादव के पुत्र रामजतन यादव को सात जुलाई 2017 की शाम साढ़े चार बजे पुरानी रंजिश को लेकर काटा डूही पाहो स्थित शराब ठेके के पास आरोपी विवेक ¨सह व मोनू ¨सह ने गोली मार दिया था। दौरान उपचार जाते समय रामजतन का मौत हो गई थी। घटना की प्राथमिकी पिता रामराज यादव ने कछवां थाना में उसी दिन दर्ज कराया था।