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गंगा तट से 200 मीटर क्षेत्र में नहीं करा सकेंगे निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता मीरजापुर गंगा नदी के तट से 200 मीटर क्षेत्र में अब निर्माण कार्य कदापि नहीं करा सकेंगे। निर्माण कार्य कराने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इससे होने वाले नुकसान अथवा क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। नगर मजिस्ट्रेट व सचिव मीरजापुर विध्याचल विकास प्राधिकरण जगदंबा सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका गंगा पॉल्यूशन बनाम स्टेट आफ यूपी एंड ब्रदर्स के तहत पारित निर्यण के अनुसार गंगा नदी के किनारे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। शासनादेश में भवन उपविधि के अनुसार गंगा नदी के तट से 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य निषिद्ध है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 09:37 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 09:37 PM (IST)
गंगा तट से 200 मीटर क्षेत्र में नहीं करा सकेंगे निर्माण कार्य
गंगा तट से 200 मीटर क्षेत्र में नहीं करा सकेंगे निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : गंगा नदी के तट से 200 मीटर क्षेत्र में अब निर्माण कार्य कदापि नहीं करा सकेंगे। निर्माण कार्य कराने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इससे होने वाले नुकसान व क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। नगर मजिस्ट्रेट व सचिव मीरजापुर विध्याचल विकास प्राधिकरण जगदंबा सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका गंगा पॉल्यूशन बनाम स्टेट आफ यूपी एंड ब्रदर्स के तहत पारित निर्णय के अनुसार गंगा नदी के किनारे किसी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। शासनादेश में भवन उपविधि के अनुसार गंगा नदी के तट से 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य निषिद्ध है।

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