Move to Jagran APP

अधिशासी अभियंता पर आयोग ने लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मामले में कार्रवाई की है। उन्होंने सूचना न देने के लिए मीरजापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय फतहां पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अधिकारियों को वसूली के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Feb 2020 06:20 PM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2020 06:20 PM (IST)
अधिशासी अभियंता पर 
आयोग ने लगाया जुर्माना
अधिशासी अभियंता पर आयोग ने लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मामले में कार्रवाई की है। उन्होंने सूचना न देने के लिए मीरजापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय फतहां पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अधिकारियों को वसूली के निर्देश दिए हैं।

loksabha election banner

पड़री थानाक्षेत्र के आमघाट देवरी निवासी विजय कुमार गुप्ता पुत्र विश्राम गुप्ता ने दो फरवरी 2013 को विद्युत निगम वितरण खंड द्वितीय, कार्यालय फतहां के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी से सवालों के जवाब मांगे। एक महीने बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई। इसके बाद भी संबंधित जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी न मिलने पर आवेदक विजय कुमार गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया, जहां कई सुनवाई की गई। अधिकारी को तलब किया गया लेकिन वे आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कार्रवाई करते हुए आयोग 25 हजार रुपये के अधिकतम जुर्माने का निर्णय सुनाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.