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प्रत्याशी अब 10 व्यक्तियों के साथ कर सकेंगे डोर टू डोर प्रचार

जागरण संवाददाता मीरजापुर विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नया दिशा नि

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 08:47 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 09:11 PM (IST)
प्रत्याशी अब 10 व्यक्तियों के साथ कर सकेंगे डोर टू डोर प्रचार
प्रत्याशी अब 10 व्यक्तियों के साथ कर सकेंगे डोर टू डोर प्रचार

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग द्वारा डोर टू डोर कैंपेन के तहत 10 व्यक्तियों के साथ प्रचार की अनुमति दी है। जिले में 31 जनवरी तक रोड शो, पद यात्रा, जुलूस, साइकिल, बाइक व वाहन रैली पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करने में सहयोग करें।

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विधानसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें राजनैतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के लिए अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 फीसद अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा के तहत इन्डोर मीटिग की अनुमति पूर्व के अनुसार जारी रहेगी। वहीं प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची आगामी 27 जनवरी को जारी हो जाएगी। 28 जनवरी से आठ फरवरी तक राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो तक भौतिक रूप से सीटिग की अनुमति प्रदान की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिहांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें पूर्व से ही नोटिफाइंग किया जाएगा। साथ ही आठ जनवरी को जारी गाइड लाइन यथावत लागू रहेंगे।


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