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आत्महत्या को प्रेरित करने वाले की जमानत याचिका निरस्त

विधि संवाददाता मीरजापुर न्यायालय सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 07:45 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 07:45 PM (IST)
आत्महत्या को प्रेरित करने वाले की जमानत याचिका निरस्त
आत्महत्या को प्रेरित करने वाले की जमानत याचिका निरस्त

विधि संवाददाता, मीरजापुर : न्यायालय सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपित जगदीश पुत्र मूल निवासी ग्राम देवपुरा पटखौली थाना पड़री की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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अभियोजन अनुसार पड़री थाना क्षेत्र राजन (मृतक) को उसके गांव की लड़की सुमन पुत्री जगदीश ने अपने घर बुलाया। काफी देर तक घर वापस न लौटने पर परिजनों द्वारा खोजने पर पाया गया कि जगदीश के घर के सामने दरवाजे पर राजन का शव रखा हुआ था। उक्त घटना के संबंध में 13 फरवरी 2020 को मृतक राजन के पिता द्वारा पड़री थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपित जगदीश की जमानत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक कुमार राय द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुए विवेचक द्वारा एकत्रित साथियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आरोपित जगदीश के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु बल दिया गया। न्यायालय ने साक्षियों द्वारा दिए गए बयान को ²ष्टिगत रखते हुए आरोपित को जमानत पर छोड़ने का कोई संतोषप्रद आधार न पाते हुए याचिका निरस्त कर दी।


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