लालगंज मुठभेड़ में रिकू को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने थानाध्यक्ष जैतपुरा वाराणसी अजय सिंह की हत्या व हत्या का प्रयास का दोष सिद्ध होने पर रिकू उर्फ अरविद सिंह निवासी वाराणसी को मंगलवार की दोपहर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन से मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज कुमार सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया था।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने वाराणसी के जैतपुरा थानाध्यक्ष अजय सिंह की हत्या व हत्या का प्रयास दोष सिद्ध होने पर पूर्व ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य अरविद सिंह उर्फ रिकू को मंगलवार की दोपहर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए जेल भेज दिया। अभियुक्त अरविद सिंह उर्फ रिकू वाराणसी में कैंट थाना क्षेत्र के मझमटिया का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार वादी वाराणसी के सहायक पुलिस अधीक्षक जीके गोस्वामी साल 2001 में चार मार्च को अपने आवास पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि कैंट थाना क्षेत्र के हुकुलगंज में स्वचालित असलहे से की गई तिहरे हत्याकांड का आरोपित व मुन्ना बजरंगी गैंग का शूटर कृपाशंकर अपने साथी प्रीतम सिंह, मोनू, सुभाष सिंह, यदुनाथ तथा रिकू सिंह संग मीरजापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में होने वाले क्षेत्र पंचायत चुनाव में दबदबा बनाने जा रहा है। वहीं पर सभी रात में रुक कर खाना भी खाएंगे। सूचना मिलते ही एएसपी गोस्वामी जैतपुरा थानाध्यक्ष अजय सिंह, सारनाथ थानाध्यक्ष केपी सिंह, पहड़िया चौकी इंचार्ज रतन सिंह, उपनिरीक्षक विनोद कुमार दुबे, एसओजी प्रभारी भृगुनाथ मिश्र, रामनगर थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह चंदेल, कचहरी चौकी इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद तिवारी आदि के साथ बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुए। पीछा करते हुए पुलिस टीम लालगंज पहुंची। वहां बताया गया कि सभी वांछित बदमाश प्रीतम सिंह के यहां खाना खाकर इसी रास्ते से लालबत्ती लगी अंबेसडर कार व बिना नंबर की इंडिका कार से लौटने वाले हैं। इस आधार पर एएसपी जीके गोस्वामी लालगंज क्षेत्र के रजवाहा पुलिया के पास घेराबंदी करते हुए बदमाशों के आने का इंतजार करने लगे। रात करीब 12 बजे पीछा करते हुए पुलिस टीम ने बदमाशों के दोनों वाहनों को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की। एएसपी जीके गोस्वामी ने गाड़ी रोककर चेक करने के लिए कहा। पुलिस का नाम सुनते ही कार सवार बदमाशों ने स्वचालित हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। इसमें गोली लगने से थानाध्यक्ष जैतपुरा अजय सिंह की मौत हो गई व थानाध्यक्ष सारनाथ केपी सिंह, चौकी इंचार्ज पहड़िया रतन सिंह घायल हो गए। तहरीर के आधार पर लालगंज पुलिस ने कृपाशंकर, प्रीतम सिंह, रिकू सिंह समेत अन्य के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रिकू सिंह का सभी धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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