हेलमेट लगाने की डालें आदत नहीं तो आज से भरेंगे जुर्माना
आज से बिना हेलमेट के घर से बाहर मोटर साइकल लेकर निकल रहे है तो जरा ठहर जाइए। बिना हेलमेट मोटर साइकिल चलाने के साथ अब बैठने वालों पर भी जुर्माना लगेगा। वाहन चालक आज से मोटर साइकिल चलाते समय अब हेलमेट पहनने की आदत आत्मसात कर ले। क्योंकि एक नवंबर से प्रदेश सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट को एक बार फिर कड़ाई से लागू करने जा रही है। वाहन चलाते समय चालक समेत सवारी द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पहली बार पकड़े जाने पर दोनों पर एक हजार का जुर्माना तो दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : आज से बिना हेलमेट के घर से बाहर मोटर साइकल लेकर निकल रहे है तो जरा ठहर जाइए। बिना हेलमेट मोटर साइकिल चलाने के साथ अब बैठने वालों पर भी जुर्माना लगेगा। वाहन चालक आज से मोटर साइकिल चलाते समय अब हेलमेट पहनने की आदत आत्मसात कर ले। क्योंकि एक नवंबर से प्रदेश सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट को एक बार फिर कड़ाई से लागू करने जा रही है। वाहन चलाते समय चालक समेत सवारी द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पहली बार पकड़े जाने पर दोनों पर एक हजार का जुर्माना तो दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के मकसद से सरकार द्वारा बीते वर्ष अगस्त 2016 में ही बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माने का प्राविधान कर दिया था, लेकिन जन विरोध के चलते सरकार को इस निर्णय से थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लेकिन जनहितों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नवंबर 2019 से इस नियम को एक बार फिर से कड़ाई से लागू करने जा रही है। एआरटीओ रविकांत शुक्ला ने बताया कि सरकार जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। हांलाकि इस बार भी जनता पर जुर्माना करने की मंशा महज लापरवाह लोगों को चेताना ही है।
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चालक बरते सावधानी
नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत चार वर्ष से अधिक की आयु वाले शख्स के लिए दो पहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट अनिवार्य है। वहीं धारा 128 के तहत दो पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।
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अब इतना चुकाना पड़ेगा जुर्माना
- हेलमेट नहीं लगाने पर प्रति सवारी 500 रूपया जुर्माना।
- जान बूझकर नियमों का पालन न करने पर दो हजार लगेगा जुर्माना प्रति व्यक्ति एक हजार।