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कैश एंड कैरी की सुविधा नहीं देने वाले एजेंसीधारकों पर होगी कार्रवाई

कैश एंड कैरी (सीएनसी) की सुविधा गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है लेकिन गैस एजेसियों द्वारा उपभोक्ताओं को देने की बजाए गोलमाल किया जा रहा है। दैनिक जागरण द्वारा खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित करने के बाद आपूर्ति विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ ही कार्रवाई में भी जुट गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 05:37 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 05:37 PM (IST)
कैश एंड कैरी की सुविधा नहीं देने वाले एजेंसीधारकों पर होगी कार्रवाई
कैश एंड कैरी की सुविधा नहीं देने वाले एजेंसीधारकों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कैश एंड कैरी (सीएनसी) की सुविधा गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को देने की बजाय गोलमाल किया जा रहा है। दैनिक जागरण द्वारा खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित करने के बाद आपूर्ति विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ ही कार्रवाई में भी जुट गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी उमेशचंद्र द्वारा चुनार क्षेत्र के सरस्वती भारत गैस एजेंसी, रजत गैस एजेंसी के गोदाम व कार्यालय पर औचक छापेमारी की गई। इस दौरान उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या और उसमें मौजूद गैस की मात्रा की भी जांच की गई। इस दौरान डीएसओ द्वारा उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों की भी बारीकी से जांच किया। उन्होंने कहा कि सभी गैस एजेंसीधारक उपभोक्ताओं को निर्धारित मानक और तौल के अनुसार गैस मुहैया कराएं। साथ ही कैश एंड कैरी के इच्छुक उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान कराए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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डीएसओ ने मौजूद ग्राहकों से कहा कि शासन की मंशानुरूप सभी को सीएनसी की सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्राहकों को गैस सिलेंडर की बुकिग कराते समय प्रतिमाह कैश एंड कैरी (सीएनसी) का चयन करना होगा। बुकिग के समय ही सीएनसी का चयन करने पर ही उपभोक्ताओं को 27.60 रुपये वापस मिलेगा, लेकिन सीएनसी का चयन करने के बाद हॉकर घर पर जाकर गैस सिलेंडर की डिलेवरी नहीं करेगा। उपभोक्ताओं को स्वयं गैस गोदाम पर जाकर सिलेंडर लेना होगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि गैस सिलेंडर को लेकर किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत हो तो वे मोबाइल नंबर 7839564742 पर शिकायत जरूर करें। डीएसओ ने गैस एजेंसीधारकों को निर्देश दिया कि शिविर लगाकर अथवा गैस लेने आने वाले सभी कार्डधारकों को सीएनसी की जानकारी दें, जिससे वह अपनी इच्छानुसार विकल्प का चयन कर सकें। ग्राहकों को नियम की जानकारी देने के लिए गैस गोदाम में स्लोगन लिखवाया जाए।


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