अवैध परिवहन कर रहे वाहन स्वामियों पर कार्रवाई, 13 वाहनों का चालान
अवैध परिवहन कर रहे वाहन स्वामियों पर कार्रवाई 13 वाहनों का चालान
अवैध परिवहन कर रहे वाहन स्वामियों पर कार्रवाई, 13 वाहनों का चालान
- वाहनों पर ओवरलोड गिट्टी भरने वाले क्रशर संचालकों पर कार्रवाई
- खनन व परिवहन विभाग वसूलेगा 19.50 लाख राजस्व क्षतिपूर्ति व जुर्माना
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व शिव प्रताप शुक्ल के नेतृत्व में अवैध परिवहन करा रहे वाहन स्वामियों पर कार्रवाई करते हुए 13 वाहनों का चालान किया। वाहनों से खनन विभाग एवं परिवहन विभाग लगभग 19.50 लाख की राजस्व क्षतिपूर्ति व जुर्माना वसूलेगा। उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कराने वाले पट्टेधारक और क्रशर स्वामियों के विरूद्ध भी विधिक कार्रवाई होगी। ओवरलोड खनिज का परिवहन कर रहे वाहन चालकों से खनिज के क्रय के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त कर, संबंधित क्रशर स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम मड़िहान अश्वनी कुमार, खान अधिकारी आशीष चौधरी तथा सर्वेक्षक खनिज विभाग मनोज कुमार यादव ने पुलिस के साथ रात्रि में मड़िहान के देवरीकला एवं धनावल में संचालित स्टोन क्रशरों का छापेमारी की। इस दौरान शम्भू स्टोन क्रशर पर तीन वाहनों में ओवरलोड गिट्टी व जय मां भंडारी स्टोन वर्क्स में दो वाहनों पर ओवरलोड गिट्टी मिली। ग्राम देवरीकला में संचालित अन्य स्टोन क्रशर जय हनुमान इंडस्ट्रीज, साई स्टोन, सांई स्टोन पर निरीक्षण के दौरान कोई वाहन लोड होते हुए नहीं मिला। आठ वाहनों को खनिज का अवैध व ओवरलोड परिवहन मिलने पर पकड़ा और थाना मड़िहान में खड़ा कराया गया। इस प्रकार 13 वाहनों को पकड़ा गया। इसमें से 11 वाहनों को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के अग्रिम आदेश तक थाना मड़िहान की पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। साथ ही 02 वाहनों का आनलाइन चालान किया गया। एडीएम ने बताया कि इन वाहन चालक व स्वामियों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति की वसूली के अतिरिक्त उपखनिज का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले खनन पट्टाधारकों से भी प्रति वाहन 25000 शास्ति की वसूली के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि खनन पट्टाधारक व क्रशर स्वामियों को निर्देश दिया कि अपने खनन क्षेत्र व क्रशर प्लांट से उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन किसी भी दशा में न करायें। वाहनों पर लदे उपखनिजों पर नियमानुसार प्रपत्र ई एमएम 11 व ई फार्म सीजारी करें और कांटा पर्ची में वाहन का पंजीयन संख्या व उपखनिज का नाम तौल की मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित करें।
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