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रेलवे कैंप कोर्ट में 42 मामलों का निस्तारण, 17800 जुर्माना वसूला

जागरण संवाददाता मीरजापुर स्थानीय रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ पोस्ट पर गुरुवार को रेल

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 07:24 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 07:24 PM (IST)
रेलवे कैंप कोर्ट में 42 मामलों का निस्तारण, 17800 जुर्माना वसूला
रेलवे कैंप कोर्ट में 42 मामलों का निस्तारण, 17800 जुर्माना वसूला

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : स्थानीय रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ पोस्ट पर गुरुवार को रेलवे कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कुल 42 मामलों का निस्तारण कर 17 हजार आठ सौ रुपये जुर्माना के रूप में वसूला गया।

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रेलवे मजिस्ट्रेट ने स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को भी टीम के साथ चेक किया। इसमें बिना टिकट, बिना मास्क वालों पर भी जुर्माना ठोंका गया। रेल यात्रियों को हिदायत दी गई कि बिना टिकट यात्रा न करें, अन्यथा उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे प्रयागराज उत्सव गौरव राज की अध्यक्षता में कैंप कोर्ट आयोजित किया गया। इसमें लंबित मामलों के अलावा वर्तमान के मामलों की भी सुनवाई की गई। इस दौरान वाराणसी से मुंबई की ओर जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस का स्टेशन पर ठहराव होने पर उसे चेक किया गया। इसके बाद जोधपुर हावड़ा, मुंबई मेल के अलावा नई दिल्ली की ओर जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस को भी रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा चेक किया गया।

इस दौरान दस बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों का जुर्माना किया गया। साथ ही 17 बिना मास्क वालों के साथ 15 लोगों का रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना किया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट ने कहा कि ट्रेनों को बराबर चेक किया जाए और बिना टिकट चलने वाले लोगों का जुर्माना किया जाए।

रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के साथ ही मातहतों को निर्देशित किया गया कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए टिकट की चेकिग बराबर किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते भीड़ न होने पर और लोगों को न्यायालय का चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए रेलवे कोर्ट द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पेशकार आरके शुक्ला, आरपीएफ प्रभारी रजनीश राय, जीआरपी प्रभारी हरिशरण सिंह यादव समेत टीटी मौजूद रहे।


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