सचिव व औषधि निरीक्षक पर 25-25 हजार का जुर्माना
जागरण संवाददाता मीरजापुर जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचन
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग की ओर से ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड चंदईपुर व औषधि निरीक्षक मीरजापुर पक 25-25 हजार रुपये की अर्थदंड लगाया है।
मीरजापुर सेवा समिति के संयोजक दिलीप सिंह गहरवार ने नौ सितंबर 2019 को चंदईपुर के विचाराधीन भूमि पर नियम विरूद्ध ढंग से बिना बजट के सुंदरीकरण के नाम पर भूमि की नवैयत बदलने के बावत खंड विकास अधिकारी से सूचना मांगी थी। समय पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने सुनवाई करते हुए दोषी ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड चंदईपुर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं 13 दिसंबर 2018 के एक अन्य प्रकरण में औषधि निरीक्षक मीरजापुर को भी 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।