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सिटी ब्लाक के बीडीओ पर 25 हजार का अर्थदंड

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध न कराना सिटी ब्लाक के तत्कालीन बीडीओ को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा बीडीओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह जानकारी पड़री थानाक्षेत्र के रायपुर पोख्ता गांव निवासी अवधेश कुमार मौर्य ने मांगी थी जिन्हें समय से सूचना नहीं दी गई। इसके बाद आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की थी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Dec 2019 05:57 PM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 05:57 PM (IST)
सिटी ब्लाक के बीडीओ 
पर 25 हजार का अर्थदंड
सिटी ब्लाक के बीडीओ पर 25 हजार का अर्थदंड

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध न कराना सिटी ब्लाक के तत्कालीन बीडीओ को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा बीडीओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह जानकारी पड़री थानाक्षेत्र के रायपुर पोख्ता गांव निवासी अवधेश कुमार मौर्य ने मांगी थी जिन्हें समय से सूचना नहीं दी गई। इसके बाद आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की थी।

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आवेदक अवधेश कुमार मौर्या ने बताया कि 15 जून 2013 को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत खंड विकास अधिकारी सिटी ब्लाक से सूचनाएं मांगी गई। इसमें दिसंबर 2010 से मई 2013 तक कराए गए विकास कार्य की समस्त कार्यपूर्ति व वित्तीय आंकड़ा मांगा गया। साथ ही एमबी बुक की छायाप्रति, प्राक्कलन की छायाप्रति, आय-व्यय आदि की जानकारियां मांगी गई थी। लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद भी अधिकारी द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। थक हारकर आवेदक ने अपीलीय अधिकारी से मामले की शिकायत की। जिस पर आयोग ने सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को तलब किया गया। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।


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