15 साल पुराने वाहनों का 60 दिन में कराएं पंजीयन
दो पहिया व चार पहिया वाहन मालिकों को अपने 15 वर्ष पुराने वाहनों का आगामी 60 दिनों में परिवहन विभाग में पंजीयन कराना होगा । कार्यालय में 60 दिन में वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराने पर पहले तो पंजीयन निलंबित किया जायेगा इसके बाद छह माह के अंदर तक पंजीयन नहीं कराने पर निलंबित भी कर दिया जायेगा।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : दो पहिया व चार पहिया वाहन मालिकों को अपने 15 वर्ष पुराने वाहनों का आगामी 60 दिनों में परिवहन विभाग में पंजीयन कराना होगा । कार्यालय में 60 दिन में वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराने पर पहले तो पंजीयन निलंबित किया जायेगा इसके बाद छह माह के अंदर तक पंजीयन नहीं कराने पर निलंबित भी कर दिया जायेगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने जिले में अन्य राज्यों से रिजेक्ट हुए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने जा रहा है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद से केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के पालन में सख्ती बरतने की तैयारी में है। एनजीटी के आदेश के बाद 15 साल पुराने दो पहिया, चार पहिया व गैर परिवहन वाले वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है । पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वत: ही रद्द हो जाएगा और इसके बाद 15 साल पुराने वाहन छह माह के बाद से सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। जनपद के वाहनों का अन्यत्र जिला और राज्यों में भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा । इन वाहनों के खिलाफ छह माह बाद मोटर यान अधिनियम की धारा 54 के तहत पंजीयन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जायेगा । वाहन यदि सड़क पर चलते पाए जाते हैं तो इन्हें तुरंत ही जब्त कर लिया जाएगा।
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- जिले में पुराने वाहन - 35 हजार
- पुन: पंजीकृत वाहन - छह हजार
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वर्जन
वाहन स्वामी 60 दिन के अंदर अपना प्रत्यावेदन पंजीयन अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं करने पर नियमानुसार संबधित वाहन स्वामियों के वाहन के पंजीयन को निलंबित कर दिया जायेगा, इसकी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।
- अलका शुक्ला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मीरजापुर।