Move to Jagran APP

कसा शिकंजा : ब्लैकलिस्ट होगा विदेशी जमातियों का वीजा..प्रवेश पर होगी पाबंदी Meerut News

कोविड-19 संक्रमण फैलाने वाले विदेशी जमातियों पर शासन कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्हें जेल तो भेजा ही जाएगा साथ ही दोबारा देश में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी।

By Prem BhattEdited By: Published: Thu, 23 Apr 2020 09:48 AM (IST)Updated: Thu, 23 Apr 2020 09:48 AM (IST)
कसा शिकंजा : ब्लैकलिस्ट होगा विदेशी जमातियों का वीजा..प्रवेश पर होगी पाबंदी Meerut News
कसा शिकंजा : ब्लैकलिस्ट होगा विदेशी जमातियों का वीजा..प्रवेश पर होगी पाबंदी Meerut News

मेरठ, [सुशील कुमार]। कोविड-19 संक्रमण फैलाने वाले विदेशी जमातियों पर शासन कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्हें जेल तो भेजा ही जाएगा, साथ ही दोबारा देश में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। एडीजी जोन ने सभी 180 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट और वीजा की डिटेल रिपोर्ट शासन को भेज दी है। सभी के वीजा ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की गई है।

loksabha election banner

180 विदेशी जमाती

मेरठ जोन में लॉकडाउन के दौरान जमात में शामिल हुए 1541 जमातियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला हैं। इनमें से 180 जमाती विदेशी हैं। जनपद में जमातियों की संख्या 371 है। इनमें 20 विदेशी हैं। क्वांरटाइन का समय पूरा होने पर पुलिस ने सहारनपुर और बुलंदशहर से कुछ जमातियों को अस्थाई जेल भेज दिया है। बाकी जनपद के कप्तानों को भी एडीजी प्रशांत कुमार ने आदेश दिया है कि क्वारंटाइन का समय पूरा होते ही जेल भेज दिया जाए।

प्रदेश सरकार को भेजी रिपोर्ट

उनके खिलाफ चार्जशीट भी तैयार की जाए, ताकि उन्हें सजा मिल सकें। ऐसे जमातियों को दोबारा से भारत में प्रवेश नहीं मिल सके, इसके लिए उनका वीजा ब्लैकलिस्ट कराने के लिए प्रदेश सरकार को पासपोर्ट और वीजा की रिपोर्ट भेजी गई है। सभी के वीजा और पासपोर्ट पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। एडीजी ने बताया कि सभी विदेशी जमातियों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी जाएगी। बिना पासपोर्ट नेपाल के रास्ते भागने की आशंका के तहत यह कदम उठाया गया है। फिलहाल सभी पर 14 विदेशी अधिनियम की धारा लगी हुई है। मुकदमे में विदेश अधिनियम की धारा-3 भी बढ़ा दी गई है।

ऐसे ब्लैकलिस्ट होगा वीजा

सहायक पासपोर्ट अधिकारी सुब्रतो हाजरा ने बताया कि पासपोर्ट नहीं बल्कि वीजा ब्लैकलिस्ट होता है। प्रदेश सरकार पासपोर्ट और वीजा की डिटेल भारत सरकार को देती है। गृहमंत्रलय के अधीन फॉरेन डिविजन होता है। गृहमंत्रलय से अनुमति मिलने के बाद फॉरेन डिविजन को पासपोर्ट और वीजा की डिटेल भेजी जाती है। फॉरेन डिवीजन उसे फॉरेन जजिस्टेशन ऑफिस भेजेगा। यहां से सभी के वीजा ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। भविष्य में उक्त लोग कभी भी हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आवेदन करते ही पूरा रिकार्ड सामने आ जाएगा। वह नाम बदल पासपोर्ट बनवाएं तब भी पकड़ में आ सकता है।

पांच साल तक सजा का प्रावधान

पुलिस के मुताबिक पर्यटक वीजा पर भारत आए इन सभी विदेशी नागरिकों पर फॉरेन एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून की धारा-3 के तहत विदेशी नागरिकों को 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, इस कानून के तहत उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने विदेशी नागरिकों को गलत तरीके से छुपाया। दोबारा भारत में प्रवेश की नहीं मिल सकेगी अनुमति, एडीजी ने पासपोर्ट और वीजा की रिपोर्ट शासन को भेजी

इनका कहना है

मुकदमे में आरोपित जमातियों को क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद जेल भेजा जाएगा। उनके वीजा को भी ब्लैकलिस्ट कराया जाएगा। सभी जमातियों के पासपोर्ट और वीजा की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है।

- प्रशांत कुमार, एडीजी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.