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बागपत में ब्लॉक प्रमुख के अधिवक्ता जेठ का फायरिंग का वीडियो वायरल

भतीजे ने की सीएम व डीजीपी के ट्वीटर एकांउट पर शिकायत। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।

By Taruna TayalEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 11:47 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 11:47 PM (IST)
बागपत में ब्लॉक प्रमुख के अधिवक्ता जेठ का फायरिंग का वीडियो वायरल
बागपत में ब्लॉक प्रमुख के अधिवक्ता जेठ का फायरिंग का वीडियो वायरल

बागपत, जेएनएन। छपरौली ब्लाक प्रमुख अंशु देवी के अधिवक्ता जेठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मकान की छत से फायरिंग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो उनके भतीजे ने इसकी शिकायत ट्वीटर पर मुख्यमंत्री कार्यालय व डीजीपी से की। इसके बाद छपरौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

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हलालपुर गांव के सुमित चौधरी ने तीन अगस्त की रात लगभग पौने दस बजे सीएम कार्यालय, डीजीपी, एडीजी मेरठ और बागपत पुलिस के ट््वीटर एकाउंट पर 35 सेकेंड का वीडियो अपलोड किया। वीडियो के साथ उसमें उन्होंने लिखा कि ब्लॉक प्रमुख छपरौली अंशु देवी के अधिवक्ता जेठ योगेंद्र ङ्क्षसह मकान की छत से लाइसेंसी राइफल से दो हवाई फायङ्क्षरगकर रहे हैैं। मकान के नीचे खड़े कुछ लोग इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। इनको प्रशासन का डर नहीं है और प्रशासन कब तक मौन रहेगा? कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इंस्पेक्टर दिनेश चिकारा ने बताया कि शिकायत के बाद एसएसआइ नरेश कुमार की तहरीर पर अधिवक्ता योगेंद्र ङ्क्षसह के खिलाफ आइपीसी की धारा 336 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लाइसेंस देहरादून का बना है, उसके निरस्तीकरण की संस्तुति की जाएगी। शिकायतकर्ता उनका भतीजा है। वीडियो कितना पुराना है। इसकी जांच की जाएगी।

तीन माह का कारावास व जुर्माने का प्रावधान

एडवोकेट देवेन्द्र आर्य ने बताया कि आइपीसी की धारा 336 में उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक ऐसा कार्य करने पर, जिससे मानव जीवन या किसी की सुरक्षा को खतरा हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास या आर्थिक दंड ढाई सौ रुपये या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। 


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