अब कचहरी भी अनलाक, होंगे सभी काम
देश और प्रदेश में जहां सरकार तमाम गतिविधियों को एक-एक करके अनलाक करती जा रही है वहीं कचहरी में अभी तक कामकाज सीमित था।
मेरठ, जेएनएन। देश और प्रदेश में जहां सरकार तमाम गतिविधियों को एक-एक करके अनलाक करती जा रही है, वहीं कचहरी में अभी तक कामकाज सीमित था। केवल चुनिदा कार्य ही किए जा रहे थे। लेकिन गुरुवार को अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक में कचहरी में भी अनलाक करते हुए 16 से 31 अक्टूबर तक न्यायालयों में विभिन्न कार्य शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। इस निर्णय की सूचना दोनों बार के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जिला जज को भी दी गई है।
जनपद न्यायाधीश को मेरठ बार और जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लिखित रूप में इस संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की सूचना देते हुए इसी के आधार पर कार्य करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालयों को देने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मांगेराम व जिला बार के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से की। संचालन महामंत्री नरेश दत्त शर्मा व आनंद कश्यप ने किया। संयुक्त सभा में प्रदेश सरकार की अनलाक प्रक्रिया के मद्देनजर कचहरी में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक न्यायिक कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत जमानत प्रार्थना पत्र, आत्मसमर्पण, आपसी समझौता वाद, विविध प्रार्थना पत्र, नए स्थनादेश प्रार्थना पत्र व उन पर आपत्ति, नए दायरे आदि कार्य किया जाएगा। साक्ष्य के अतिरिक्त पांच वर्ष से पूर्व के वादों में लिखित बहस पक्षकारों की सहमति से दाखिल की जा सकेगी। पास्को न्यायालय, ़फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिलाओं से संबंधित फौजदारी के विचाराधीन वाद में सुनवाई की जा सकेगी। पक्षकारों की उपस्थिति की बाध्यता से मुक्त समझौता प्रार्थना पत्र, विविध प्रार्थना पत्र, इजराय प्रार्थना पत्र संबंधी मामले लिखित बहस के आधार पर निर्णित किए जा सकेंगे। किसी भी सिविल या फौजदारी वाद में पक्षकारों की अनुपस्थिति में कोई भी विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा, न ही अधिवक्ताओं को कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा।