50 हजार की देनदारी और तीन तलाक के बीच उलझा पेच
सरधना (मेरठ): एक बार में तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक ठहराने के कुछ घंटे बाद ह
सरधना (मेरठ): एक बार में तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक ठहराने के कुछ घंटे बाद ही सामने आए तीन तलाक के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में पंचायत में तीन तलाक देने की पुष्टि नहीं हुई है। महिला के पति सिराज ने तीन तलाक की बात को झूठ बताते हुए कहा कि मामला 50 हजार रुपये की देनदारी का है। पंचायत में शामिल गवाह पुलिस के बुलाने के बावजूद नहीं पहुंचे। हालांकि अब भी महिला अर्शिनिदा पति द्वारा तलाक दिए जाने की बात पर अड़ी हुई है।
सिराज बोला- मैंने नहीं दिया तलाक
तीन तलाक के इस मसले में पति सिराज ने अर्शिनिदा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसका कहना है कि पंचायत हमारे आपसी झगड़े को लेकर हुई थी, लेकिन मैंने कोई तलाक नहीं दिया। सिराज ने एक शपथ पत्र दिखाते हुए कहा कि अर्शिनिदा ने ही अपने पिता के खिलाफ इसे पुलिस अधिकारियों को 2012 में दिया था। शपथ पत्र में अर्शिनिदा की ओर से लिखा गया है कि पिता ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उसकी शादी में कोई दहेज नहीं दिया था। बरात में भी 10-12 व्यक्ति ही बुलाए थे। शादी में उसके पिता ने ससुर से 50 हजार रुपये उधार लिए थे, जो कि मांगने पर नहीं लौटाए। उक्त रकम मांगने पर पिता ने उसके ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
अर्शिनिदा बोली- जारी रखूंगी कानूनी लड़ाई
अर्शिनिदा ने कहा कि जो 50 हजार रुपये उधार लिए गए थे, वे कई सगे-संबंधियों के सामने लौटा दिए गए हैं। मैंने अपने पिता के खिलाफ कभी कोई शपथ-पत्र नहीं दिया है। भरी पंचायत में अपने पिता के उकसाने पर पति ने मुझे एक बार में तीन तलाक दिया। मैं अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। ससुरालियों की मारपीट से गर्भपात होने के आरोप से भी अर्शिनिदा और उसके परिजन गुरुवार को मुकर गए। जब मेडिकल कराने की बात हुई तो अर्शिनिदा थाने से चली गई। बाद में पुलिस उसे घर से लेकर आई और मेडिकल कराया।
पुलिस का यह कहना है
इस मामले की जांच में अभी तक पंचायत में तीन तलाक देने की पुष्टि नहीं हुई है। पंचायत में शामिल गवाहों में से भी कोई सामने नहीं आ रहा है। लड़की के पिता पर 50 हजार की देनदारी के चलते विवाद की बात सामने आ रही है।
- धर्मेंद्र सिंह राठौर, थाना प्रभारी सरधना
ये है मामला
मोहल्ला कमरा नवाबान निवासी अर्शिनिदा पुत्री साबरीन ने मंगलवार, 22 अगस्त को पति सिराज पुत्र रियाज और ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी थी। शिकायतकर्ता ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट से गर्भपात का आरोप लगा पति पर भरी पंचायत में तीन तलाक देने का आरोप लगाया गया था। मामले के तूल पकड़ने पर सिराज, ससुर रियाज, सास मोइना, ननद जीनत, दरक्षा व रिजवाना और चचिया ससुर सलीम के खिलाफ धारा 498ए, 323, 506, 506, 316 और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी।