अवैध संबंधों के चलते की गई युवक की हत्या में तीन सगे भाईयों को उम्रकैद Muzaffarnagar News
एक वर्ष पूर्व भोपा थाना क्षेत्र के गांव छछरौली में गोली मारकर की गई गौरव पुत्र महकार निवासी निर्गज्नी की हत्या के मामले में जिला जज राजीव शर्मा ने फैसला सुनाया है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। एक वर्ष पूर्व भोपा थाना क्षेत्र के गांव छछरौली में गोली मारकर की गई गौरव पुत्र महकार निवासी निर्गज्नी की हत्या के मामले में जिला जज राजीव शर्मा ने फैसला सुनाया है। जिला जज ने हत्या व अपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप साबित होने पर आजाद वीर, राजकुमार व तेजवीर पुत्रगण सेवाराम निवासी गण छछरौली को उम्र कैद की सजा है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ऐसे हुई थी पूरी वारदात
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व पूर्व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बताया कि आठ अप्रैल 2017 को भोपा थाना क्षेत्र के निरगाजनी गांव निवासी गौरव पुत्र महकार की छछरौली गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका मुकदमा मृतक के पिता ने थाना भोपा में दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि आठ अप्रैल को छछरौली गांव निवासी आजादवीर पुत्र सेवाराम उसके बेटे गौरव को शादी में ले जाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया था।
गोली मारकर की थी हत्या
आरोप था कि आजादवीर ने अपने घर ले जाकर गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी। राजीव शर्मा ने बताया कि विवेचना में गौरव की हत्या में नामजद अभियुक्त आजादवीर के दो भाई राजकुमार तथा तेजवीर के नाम भी प्रकाश में आए थे। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा की कोर्ट में हुई। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। बताया कि साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गौरव की हत्या में आजादवीर, राजकुमार व तेजवीर पुत्रगण सेवाराम निवासीगण छछरौली गांव को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि आजादवीर को शक था कि गौरव के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे। इस शक में गौरव की हत्या की गई। कोर्ट ने आम्र्स एक्ट के तहत अभियुक्त राजकुमार को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।