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GST के नए रिटर्न फार्म से आसान होगी व्यापारियों की राह, जानिए कैसे Meerut News

वित्त मंत्रालय के जीएसटी के नया रिटर्न फार्म आज फीड बैक दिवस है। अभी तक रिटर्न फार्म की पेचीदगियों से व्यापारी परेशान थे लेकिन अब उनकी परेशानी दूर होगी।

By Prem BhattEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 11:32 AM (IST)Updated: Sat, 07 Dec 2019 11:32 AM (IST)
GST के नए रिटर्न फार्म से आसान होगी व्यापारियों की राह, जानिए कैसे Meerut News
GST के नए रिटर्न फार्म से आसान होगी व्यापारियों की राह, जानिए कैसे Meerut News

मेरठ, जेएनएन। वित्त मंत्रालय के जीएसटी के नया रिटर्न फार्म आज फीड बैक दिवस है। अभी तक रिटर्न फार्म की पेचीदगियों से व्यापारी परेशान थे। यह रिटर्न फार्म एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा।

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तीन कटेगरी में बांटा

इसमें बड़े और छोटे उद्यमियों को तीन कटेगरी में बांटा गया। अभी तक जो फार्म जीएसटीआर वन और टू के नाम से जाना जाता था वह जीएसटी एएनएक्स वन और एएनएक्स टू के नाम से जाना जाएगा। एएनएक्स वन में व्यापारी को सभी आउट वर्ड सप्लाई का विवरण भरना होगा। एएनक्स टू में सभी इन वर्ड सप्लाई का ब्यौरा देना होगा। सीजीएसटी के सहायक आयुक्त अंकित गहलौत ने बताया कि सात दिसंबर को नए जीएसटी फार्म पर व्यापारियों और सीए और टैक्स अधिवक्ताओं से फीड बैक लिया जाएगा।

सबका विश्वास के तहत 10 करोड़ की आय

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले के मामलों के निपटारे के लिए सीजीएसटी विभाग ने सबका विश्वास योजना लागू की है। अपर आयुक्त यशोवर्धन पाठक ने बताया कि इसके तहत ब्याज और पेनाल्टी पर भारी छूट दी जा रही है। अब तक 10 करोड़ रुपये इसके तहत जमा हुए हैं।

नए फार्म के मुख्य बिंदु

पांच करोड़ तक के टर्न ओवर वाले को छोटा व्यापारी माना जाएगा।

सभी व्यापारियों को एएनएक्स वन और टू अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा।

रियल टाइम बेसेस पर लगातार इनवायस अपलोड करनी होगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट सप्लायर द्वारा इनवायस लोड करते ही क्लेम की जा सकेगी।

समयसीमा में रिटर्न न दाखिल किया तो रजिस्ट्रेशन निलंबित होगा।


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