मेरठ में पिटबुल के हमले में घायल किशोर की हालत गंभीर, जबड़े की होगी सर्जरी
Pitbull terror in Meerut मेरठ के मवाना कस्बे में भी एक किशोर को पिटबुल ने काट लिया था। कुत्ते ने किशोर को इतनी बुरी तरह जबड़े में जकड़ लिया था कि छुड़ाने के लिए लोगों को पेचकस का सहारा लेना पड़ा था। अब उसके जबड़े की सर्जरी होगी।
मेरठ, जागरण संवाददाता। पिटबुल कुत्ते के हमले से किशोर सालिम की हालत गंभीर बनी हुई है। आनंद अस्पताल के चिकित्सक डा. पुनीत कालरा सोमवार को किशोर के जबड़े की सर्जरी करेंगे। उधर, अभी तक पुलिस ने कुत्ता मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
यह है मामला
मवाना कस्बे में पुलिस चौकी के पास रहने वाले चितरंजन राणा ने पिटबुल कुत्ता पाला हुआ है। शनिवार शाम उनकी दुकानों में बाइक मिस्त्री दानिश के यहां काम सीख रहे फरीद कालोनी निवासी किशोर सालिम पुत्र दिलशाद पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके मुंह, गले व हाथ पर काटकर लहूलुहान कर दिया था। स्वजन ने उसे आनंद अस्पताल में भर्ती कराया। रविवार को स्वजन ने बताया कि सालिम को उल्टियां हो रही हैं। चेहरे व गले में काफी चोट होने के कारण बात नहीं कर पा रहा है और न ही खा पा रहा है। उसके शरीर से काफी खून बह गया था। सोमवार को उसे ब्लड चढ़ाया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों ने नहीं पूछा हाल
स्वजन के अनुसार सालिम ने कुत्ते के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। कुत्ते के मालिक ने पांच हजार रुपये अस्पताल में जमा कराए हैं। आश्वासन दिया है कि इलाज में जो भी पैसा खर्च होगा वह देगा। सालिम के दो भाई और दो बहन हैं। बड़ा भाई अनस दोनों पैरों से दिव्यांग है। स्वजन ने बताया कि घटना के बाद से कुत्ते के मालिक संपर्क में हैं, लेकिन एसडीएम, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी समेत किसी और अधिकारी ने हालचाल तक नहीं पूछा।
मामले में कोई कार्रवाई नहीं
दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित पिटबुल प्रजाति के कुत्ते के काटने से घायल किशोर के मामले में दूसरे दिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि डीएम दीपक मीणा ने एसडीएम अखिलेश यादव को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। पिटबुल के काटने से लोग इतनी दहशत में कि उन्होंने कुत्ता मालिक के घर के सामने से निकलाना बंद कर दिया है।
नहीं है सजा का कड़ा प्रविधान
नगर पालिका मवाना के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार के मुताबिक, नगर पालिका एक्ट में खतरनाक ब्रीड वाले कुत्तों के हमले या काटने से किसी के घायल होने पर सजा का कड़ा प्रविधान नहीं है। एक्ट में सिर्फ खतरनाक ब्रीड वाले कुत्तों को न पालने की अपील ही कर सकती है। कुत्ते का पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 500 रुपये तक ही जुर्माना लगाया जा सकता है।
इनका कहना है...
हम तो चाहते हैं कि मामले में कार्रवाई हो, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी है। संभवत: कुत्ते के मालिक अस्पताल में भर्ती किशोर को देखने के लिए गए थे। यदि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आती है तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
- अखिलेश यादव, एसडीएम, मवाना।