Move to Jagran APP

बच्चियों का यौन शोषण मामला : आरोपित के बयान कारागार में दर्ज करने के आदेश

बच्चियों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने विमल चंद के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थीजिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कारागार में विमल के बयान दर्ज करने के आदेश दिए।

By Ashu SinghEdited By: Published: Wed, 15 May 2019 12:41 PM (IST)Updated: Wed, 15 May 2019 12:41 PM (IST)
बच्चियों का यौन शोषण मामला : आरोपित के बयान कारागार में दर्ज करने के आदेश
बच्चियों का यौन शोषण मामला : आरोपित के बयान कारागार में दर्ज करने के आदेश
मेरठ,जेएनएन। जागृति विहार के नीरजा आनंद भवन में बच्चियों से यौन शोषण के मामले में पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे है। अभी तक बच्चियों को कोठी में भेजने वाली महिलाओं को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। पुलिस ने विमल चंद के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी,जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कारागार में विमल चंद के बयान दर्ज करने के आदेश दिए।
सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड थी कोठी
उन्नाव के रहने वाले रिटायर्ड एलआइसी अफसर विमल चंद कुरील अपने जागृति विहार स्थित आवास के अंदर बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था। गत वर्ष नवंबर माह में विमल ने कोठी को सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कराया था। कैमरों को मंगल पांडेय नगर के तुषार राणा ने लगाए और खराब होने पर आशु कन्नौजिया को सही करने के लिए बुलाया।
तीनों जेल में बंद हैं 
आशू ने सभी कैमरों को पासवर्ड से इंटरनेट कनेक्ट कर अपने मोबाइल पर ले लिया,जो विमल चंद की प्राइवेसी देखने लगा। विमल को ब्लैकमेल करने में विफल होने पर तुषार और आशु ने अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया। पुलिस तीनों को जेल भेज चुकी है।
विमल चंद को रिमांड में लेने के लिए अर्जी
पीड़िताओं के अदालत में बयान दर्ज करा चुके है। साथ ही बच्चियों को कोठी में ले जाने वाली महिलाओं की धरपकड़ तक नहीं की जा रही है। उधर,सरकारी अधिवक्ता रियासत हुसैन ने बताया कि विमल चंद को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने अर्जी डाली थी,जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को आदेश दिए कि विमल चंद के जिला कारागार में पहुंच ही बयान दर्ज करें। 

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.