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गंदगी फैलाई तो लगेगा 10 हजार रुपये तक जुर्माना Meerut News

गंदगी फैलाने वालों पर अब मेरठ नगर निगम 100 से 10 हजार तक का जुर्माना लगाने जा रही है। यह चार्ज कुडा फेंकने पर ही आधारित होगा।

By Prem BhattEdited By: Published: Tue, 04 Feb 2020 12:42 PM (IST)Updated: Tue, 04 Feb 2020 12:42 PM (IST)
गंदगी फैलाई तो लगेगा 10 हजार रुपये तक जुर्माना Meerut News
गंदगी फैलाई तो लगेगा 10 हजार रुपये तक जुर्माना Meerut News

मेरठ, जेएनएन। अगर आप साफ-सफाई व स्वच्छता के मामले में लापरवाह हैं तो सचेत हो जाएं। इधर-उधर कूड़ा या अन्य प्रकार की गंदगी फेंकना बंद कर दें क्योंकि अब नगर निगम ऐसा करने वालों पर आर्थिक दंड लगा देगा। यह दंड 100 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक है। जैसा अपराध वैसा जुर्माना। यह बात महज कागजी नहीं हैं बल्कि नगर निगम के बनाई उपविधि (कानून) को प्रदेश सरकार ने सरकारी गजट कागजों पर प्रकाशित कर दिया है। इसे लागू भी कर दिया गया है।

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नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व स्वच्छता उपविधि-2018 को धरातल पर साकार करने के लिए नगर निगम ने ‘वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि’ बनाई है। जो ठोस अपशिष्टों के संग्रह, भंडारण, परिवहन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल व स्वच्छता संबंधी प्रकरणों के सभी मामलों व वस्तुओं पर लागू होगा।

डेयरी हटाने पर हंगामा 

शास्त्री नगर में डेयरी हटाने के अभियान के दौरान प्रवर्तन दल को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। प्रवर्तन दल की टीम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट शक्ति सिंह मलिक, सफाई निरीक्षक सुरेश चंद व पुलिस फोर्स के साथ सोमवार दोपहर शास्त्री नगर पहुंची। अमित की डेयरी पर ताला लगा हुआ मिला। आंकड़ों के मुताबिक यहां 150 से ज्यादा भैंस हैं। पहले तो डेयरी संचालकों ने ताला खोलने में आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब डेयरी का ताला खुला। इसके बाद अमित की दो भैंस जब्त कर कैटल कैचर वाहन पर चढ़ा दी गईं। इस पर संचालक अमित व अन्य डेयरी संचालक एकत्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। संचालक कैटल कैचर वाहन के सामने लेट गए। मांग रखी कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। आरोप लगाया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस पर सफाई निरीक्षक ने जवाब दिया कि नोटिस कई माह पहले ही तामील करा दिए गए हैं, इसलिए किसी भी सूरत में अब डेयरी संचालकों को और ज्यादा मौका नहीं दिया जा सकता। इस पर भी लोग नहीं माने तो पुलिस ने अमित को हिरासत में लेकर अपनी जीप में बैठा लिया। पुलिस की सख्ती देख संचालक कैटल कैचर वाहन के आगे से हट गए और वाहन को जाने दिया। हालांकि पुलिस ने अमित को फिर छोड़ दिया। पुलिस की ओर से सफाई निरीक्षक से कहा गया कि संचालकों को फिर से नोटिस दें जिससे अब किसी के पास बहाना न रहे। इसके बाद टीम संजीव की डेरी पर पहुंची जहां 30-35 भैंस बंधी हुई थीं। यहां भी एक भैंस जब्त की गई। इस तरह से अभियान में कुल तीन भैंस जब्त की गई।

नगर आयुक्त डा. अरविंद कुमार चौरसिया नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व स्वच्छता उपविधि-2018 का गजट प्रकाशित कर दिया गया है। प्रकाशन होने के साथ ही इसे लागू भी कर दिया गया है।

क्या करने पर कितना जुर्माना

नाले नालियों, ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम में गोबर आदि डालकर गंदगी करने पर - एक हजार से 10 हजार रुपये तक

डस्टबिन, स्टोरेज कंटेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाने पर - 500

किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कूड़ा रखने पर- 500

परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहने वाले दुकान पर 400 होटल, मॉल पर 5000 शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान पर 2000 तक जुर्माना लगेगा ।

किसी संस्था, होटल आदि द्वारा नाला, सड़क, पार्क व सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर 5000 से 25 हजार तक

अब तो डालनी ही पड़ेगी सूखा-गीला कूड़ा डालने की आदत

अब अगर सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं करते हैं तो भी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना 200 रुपये से लेकर 5000 हजार रुपये तक है।

यूजर चार्ज देना पड़ेगा

नगर निगम अब कूड़ा उठाने का यूजर चार्ज भी वसूलेगा। यह चार्ज 30 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रतिमाह तक है। जैसे गृहकर छूट वाले परिवार से 30 रुपये व मैरिज होम, मॉल से एक हजार रुपये।


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