Yogesh Bhadaura News: मेरठ में कुख्यात योगेश भदौड़ा समेत तीन को पांच साल की सजा, पुलिस पर किया था जानलेवा हमला
Yogesh Bhadaura News योगेश भदौड़ा और तीन अन्य को आखिरकार सजा हो गई। योगेश के सामने हर बार गवाह टूट जाते थे पहली बार पुलिस की गवाही से मिली सजा। पुलिस की मजबूत पैरवी की वजह से योगेश भदौड़ा को कोर्ट ने सजा सुनाई।
मेरठ, जागरण संवाददाता। Yogesh Bhadaura News मेरठ में न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या-दो पी एन पांडे ने पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित योगेश भदौड़ा पुत्र भोपाल सिंह, अंकित पुत्र रविंद्र और गौरव उर्फ भूरा पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम मसूरी को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास के साथ सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
2013 में दर्ज कराया था केस
डीजीसी क्रिमिनल ब्रजभूषण गर्ग व एडीजीसी क्रिमिनल सर्वेश कुमार शर्मा के मुताबिक तत्कालीन परतापुर इंस्पेक्टर राजेश वर्मा ने 21 मार्च वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि वह फोर्स के साथ बंबा बाईपास स्थित शताब्दी नगर पर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने दिल्ली रोड की और से तेज रफ्तार में आ रही कार को रूकने का इशारा किया था।
पुलिस को देखकर चालक ने कार थोड़ी दूरी पर रोक ली और अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही की गोली किसी को नहीं लगी। फोर्स बुलाकर गाड़ी को चारों और घेरा और बदमाशों को किसी तरह पकड़ा गया था। जिनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुए थे। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
ये था मामला
2013 में योगेश भदौडा पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम भदौड़ा थाना रोहटा, अंकित पुत्र रविंद्र निवासी पचगांव थाना जानी, गौरव उर्फ भूरा पुत्र अजब सिंह निवासी मसूरी थाना इंचौली, राहुल पुत्र धर्मपाल निवासी वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत , संदीप पुत्र अजबसिंह निवासी मसूरी थाना इंचौली और लीलू उर्फ अमित पुत्र चतरपाल निवासी कस्बा करनावल थाना सरूरपुर ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था।