गुदड़ी गोलीकांड : डॉक्टर ने की अभियुक्तों को बचाने की कोशिश, कोर्ट ने कहा-DM करें कार्रवाई Meerur News
गुदड़ी बाजार गोलीकांड में स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मोहम्मद अशरफ अंसारी ने राशिद अखलाक समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डॉक्टर पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
मेरठ, जेएनएन। गुदड़ी बाजार गोलीकांड में घायलों के मेडिकल परीक्षण में चिकित्सक ने घनघोर लापरवाही बरती। इसके चलते ही स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मोहम्मद अशरफ अंसारी ने मंगलवार को राशिद अखलाक समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और साथ ही डीएम को चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
मैच में हार का लिया था बदला
कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी समीर ने दर्ज मुकदमे में बताया था कि पिता शराफत अली की गुदड़ी बाजार में कंफेक्शनरी की दुकान है। गत 10 सितंबर की रात वह दुकान पर बैठा था, तभी वहां नौशाद पुत्र समीर, शोएब आए और कहा कि उसके चाचा दाऊद इलाही ने आज मैच में उन्हें हराकर बेइज्जती की है। इसकी सजा पूरी बिरादरी को मिलेगी। यह कहकर नौशाद ने राशिद, साकिब अखलाक पुत्र शाहिद अखलाक व साकिब अखलाक पुत्र शाहिद व यासीर को बुला लिया। उन्होनें लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग कर दी, जिसमें आशिक इलाही व अमान को गोली लगी।
चोट के बारे नहीं दी अपनी राय
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में सरकारी वकील सचिन मोहन ने तर्क दिया कि घायलों की चोट व गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि गोलीबारी हुई है। ऐसी चोट गोली से आना संभव है, जबकि डॉक्टर ने चोटों के संबंध में अपनी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अदालत ने माना कि गवाहों के बयान व कागजात के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर द्वारा अभियुक्तों को बचाने के उद्देश्य से चोटों के विषय में अपनी राय नहीं दी है, जो एक गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए तीनों के अपराध को गम्भीर अपराध पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।