Road Safety In Meerut: आप वाहन चालक नहीं, यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने वाले सारथी हैं
Road Safety In Meerut मेरठ में यातायात माह चल रहा है। यहां डीएन कॉलेज में दैनिक जागरण के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चालकों को ट्रैफिक पार्क में नियमों की जानकारी दी गई। अफसरों ने उन्हें बताया कि उनकी भूमिका सारथी की है।
मेरठ, जागरण संवाददाता। Road Safety News डीएन इंटर कालेज स्थित सभागार में शहर के लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने वाले चालकों को जागरूक किया गया। दैनिक जागरण के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चालकों को ट्रैफिक पार्क में नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर चालकों ने ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ ली । गोष्ठी में ई रिक्शा, टैंपो, बस, टैक्सी और नगर निगम और परिवहन निगम की बसें और वाहन चलाने वाले चालकों ने भाग लिया।
क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं
क्षेत्राधिकारी अमित राय ने कहा टैंपो और ई रिक्शा चालक स्कूली बच्चों को अपने वाहन की क्षमता से अधिक न बैठाए। बच्चों का मामला संवेदनशील है। चाहे तो वह इसके लिए किराया अधिक चार्ज कर लें। मुख्य यातायात प्रशिक्षक सुनील शर्मा ने कहा परिवहन विभाग ने चालक शब्द की जगह सारथी शब्द प्रयोग किया है।
कहा जाता है सारथी
महानगर परिवहन और एक शहर से दूसरे शहर में किराए या स्वयं के वाहन से लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने वाले लोगों को अब चालक नहीं सारथी कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के सारथी थे। इसका तात्पर्य है कि सारथी के रूप में वाहन चालने वाले का दायित्व है कि वह यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाए।
बिना नंबर प्लेट के टैंपो ई रिक्शा होंगे सीज
परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी सुधीर कुमार ने कहा जल्द ही यह व्यवस्था की जा रही है कि जब तक स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कहा मेरठ डंपिंग ग्राउंड की तलाश चल रही है। जिसके मिलते ही बिना नंबर प्लेट के चलने वाले ई रिक्शा, टैंपो आदि को सीज कर स्क्रैप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कहा एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि नगर निगम के वाहनों को कूड़ा ले जाते समय उसे ढ़क कर ले जाएं। जगह जगह देखा जाता है कि कूड़ा गाड़ियां सड़कों को कूड़ा बिखेरते हुए चलती हैं।
बिना लाइसेंस के वाहन चलाने हो सकता है इरादतन हत्या मुकदमा
मिशिका सोसायटी के अमित नागर ने कहा कि चौराहे पर वाहन खड़े होने से जाम लगता है। कहा अगर बिना लाइसेंस वाहन चलाते समय हादसा होता है और उसमें किसी की मौत हो जाती है तो चालक पर इरादतन हत्या का मुकदमा चलता है। अगर लाइसेंस है तो गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज होता है। प्रशिक्षक अमित तिवारी समेत यातायात पुलिस का स्टाफ मौजूद रहा।
चालकों से नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया गया
- चौराहे से 50 मीटर की दूरी पर वाहन न खड़े करें
- रेड लाइट होने पर जेब्रा क्रसिंग से पहले वाहन रोकें
- ट्रैफिक सिग्नल की अगर यलो लाइट का ठीक से पालन करें तो दुर्घटना अंदेशा कम हो जाता है। पीली लाइट का अर्थ है सतर्क हो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें।
- दांई ओर से यात्रियों को न उतारें न बैठाएं। ई रिक्शा के दांई ओर राड या जाल लगा कर बंद लगाएं ताकि लोग न उतर सकें।
- वर्दी पहन कर वाहन चलाएं जिस पर नाम लिखा हो।
- वाहन बीच सड़क में रोक कर यात्रियों को न बैठाएं न उतारें इस अवसर पर कई चालकों ने अधिकारियों से सवाल पूछे ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड नहीं हैं।
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वाहन कहां खड़ा करें छोटे कुमार, चालक
किसी भी कीमत पर चौराहे पर वहन न रोकें। जहां पर स्टैंड नहीं है तो फुटपाथ का प्रयोग वाहन खड़ा करने के लिए कुछ समय के लिए कर सकते हैं। एक के पीछे एक वाहन खड़ा करें। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या नियम हैं अकरम चालक परिवहन विभाग के पोर्टल पर सारथी लिंक है वहां पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए कार्यालय आना जरूरी नहीं है। पुलिस कर्मी अक्सर सुआ मार कर टायर पंचर करते हैं इसके लिए क्या करें चांद मियां चालकट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर मजबूरी वश पुलिस कर्मी ऐसा करते हैं। अगर कोई बेवजह परेशान करता है तो इसकी शिकायत उच्च पुलिस अधिकारियों से करें।